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20 साल बाद मारपीट में दंपति को तीन साल की सजा

Tue, 08 Mar 2016 11:55 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फर्रुखाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फर्रुखाबाद Updated Tue, 08 Mar 2016 11:55 PM IST
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20 years later, the couple sentenced to three years in assault
कोर्ट

कायमगंज। बीस साल पहले हुई मारपीट के मुकदमे में पति और पत्नी को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी पाकर तीन साल की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। कंपिल थाना क्षेत्र के गांव किंदर नगला निवासी रामपाल के पुत्र अन्नू का गांव के मिस्टर से 8 नवंबर 1997 को विवाद हो गया था।

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इस विवाद में मिस्टर और इसकी पत्नी धनदेवी ने अन्नू  को हंसिया मारकर घायल कर दिया था। घटना की रिपोर्ट घायल के पिता रामपाल ने पति और पत्नी के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने अदालत में जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व अभियोजन अधिकारी रामोतार सिंह ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी पति और पत्नी को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

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