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किशोरी को भगाने और रेप करने का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Mar 2016 12:31 AM IST
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rape
- फोटो : Demo
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बस्ती। रुधौली थाना क्षेत्र की एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने, रेप करने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। किशोरी 10वीं कक्षा की छात्रा बताई गई है।
पीड़िता के पिता ने रुधौली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को गांव के ही एक युवक ने मुहब्बत के जाल में फंसाया और बाद में उसे फोन कर गाजियाबाद बुला लिया। इस कार्य में उसकी मदद एक आटो वाले ने की।
गाजियाबाद पहुंचने के बाद किशोरी को वह अपने साथ मुंबई ले गया और चार दिन तक उससे शारीरिक संबंध बनाया। किशोरी के विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं किशोरी को जब इस बात की भनक लगी कि उसका कथित प्रेमी उसे बेचने के फिराक में है तो वह जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भाग निकली।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर जाकिर हुसैन पुत्र इस्लाम और आटो चालक नाम पता अज्ञात के विरुद्ध किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने, रेप करने और पोस्को एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। आटो चालक पर सहयोग करने का आरोप है। एसओ अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगा दी गई है।
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पीड़िता के पिता ने रुधौली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को गांव के ही एक युवक ने मुहब्बत के जाल में फंसाया और बाद में उसे फोन कर गाजियाबाद बुला लिया। इस कार्य में उसकी मदद एक आटो वाले ने की।
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गाजियाबाद पहुंचने के बाद किशोरी को वह अपने साथ मुंबई ले गया और चार दिन तक उससे शारीरिक संबंध बनाया। किशोरी के विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं किशोरी को जब इस बात की भनक लगी कि उसका कथित प्रेमी उसे बेचने के फिराक में है तो वह जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भाग निकली।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर जाकिर हुसैन पुत्र इस्लाम और आटो चालक नाम पता अज्ञात के विरुद्ध किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने, रेप करने और पोस्को एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। आटो चालक पर सहयोग करने का आरोप है। एसओ अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगा दी गई है।