फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   punishment high court

कोरोना के कारण उम्रकैद की सजा निलंबित9

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Tue, 31 Mar 2020 08:49 PM IST
विज्ञापन
punishment high court
\n\nप्रयागराज। कोरोना महामारी के कारण हघ कोर्ट ने जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे बीमार कैदी की रिहाई का आदेश दिया हाईकोर्ट ने वाराणसी केंद्रीय कारागार में सजा भुगत रहे लालू उर्फ दिनेश कुमार शुक्ल को बडी राहत देते हुए आजीवन कारावास की सजा को 16 मई 2020 तक निलंबित कर दिया है। कोर्ट ने यह आदेश कैदी की गंभीर बीमारी की हालत एवं इंफेक्शन की संभावना तथा कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव को देखते हुए दिया है ।\nकोर्ट ने कहा है कि याची को 17 मई को केंद्रीय कारागार वाराणसी में समर्पण करना होगा। उसे 50,000 की दो प्रतिभूति एवं बंध पत्र पर रिहा किया जाय। बंधपत्र में वह 17 मई को केंद्रीय कारागार में समर्पण करने का वायदा करेगा ।17 मई को सुबह हाजिर न होने पर उसके द्वारा दी गई जमानत राशि जप्त कर ली जाएगी। गंभीर बीमारी से पीड़ित कैदी की तरफ से मुख्य न्यायाधीश को ईमेल द्वारा आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी ।उसे मिर्जापुर सत्र न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वाराणसी केंद्रीय कारागार में सजा भुगत रहा है। इससे पहले 31 जनवरी 20 को बीमारी के कारण से कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। किंतु इस समय वह जेल में है और संक्रामक बीमारी से तथा डायबिटीज से पीड़ित है।\n\n
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed