फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   भतीजे की कैद से पति को छुड़ाने को पत्नी पहुंची हाईकोर्ट

भतीजे की कैद से पति को छुड़ाने को पत्नी पहुंची इलाहाबाद हाईकोर्ट

Sun, 27 Sep 2020 07:05 PM IST
अमर उजाला लोकल ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: अमर उजाला लोकल ब्यूरो Updated Sun, 27 Sep 2020 07:05 PM IST
विज्ञापन
भतीजे की कैद से पति को छुड़ाने को पत्नी पहुंची हाईकोर्ट
old man
वृद्धावस्था में विवाह करने वाले सीनियर सिटीजन रामचन्द्र को उनके भतीजे की अवैद्ध निरुद्धि से मुक्त कराने के लिए पत्नी किरण ने हाइकोर्ट से गुहार लगाई है। हाईकोर्ट ने एसएसपी कानपुर नगर को निर्देश दिया है कि पुलिस सुरक्षा और कोविड 19 के नियमों का पालन करते हुए एक अक्तूबर को दो बजे रामचंद्र को कोर्ट में पेश करें।
विज्ञापन


यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने कानपूर की किरण व अन्य की बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है । 30 नवंबर 19 को शादी करने वाली सीनियर सिटीजन पत्नी किरण ने आरोप लगाया है कि रामचन्द्र के भतीजे मनोज कुमार व उसकी पत्नी रानी देवी ने मकान नं 2/91 शिव कटरा, लाल बंगला, चकेरी कानपुर नगर मे अवैध रूप से निरूद्ध कर रखा है।
विज्ञापन


कोर्ट ने दोनों विपक्षियों को नोटिस जारी किया है और चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कानपुर नगर को नोटिस तामील कर रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एस एस पी कानपुर नगर को निर्देश दिया हैकि हर हाल में अवैध रूप से निरूद्ध रामचन्द्र को एक अक्तूबर को दो बजे कोर्ट में पेश करें और राम चंद्र की सुरक्षा के लिए वह जहा भी हो, तुरन्त पुलिस बल भेजें, ताकि उनके जीवन को कोई हानि न पहुंचा सके और सुरक्षा केस तय होने तक जारी रखी जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed