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थाने के सामने हुई हत्या के मामले में अदालत ने जमानत याचिका खारिज की

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2020 07:25 PM IST
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अलीगढ़ । अलग-अलग मामलों में अदालत में आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।
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थाना सिविल लाइन के पास में एक युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में अदालत ने 3 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि करीब सवा महीने पहले 26 जुलाई को थाना सिविल लाइन के पास में ही समीर नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में मृतक के पिता माजिद खान उर्फ गुड्डू ने शौकत मंजिल निवासी अलहाज उर्फ मिनहाज, नगला मल्लाह निवासी तालिब और गालिब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत में इनके जमानत के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए। इसके अलावा खैर में 8 मई को हुए सुखबीर सिंह हत्याकांड में आरोपी खैर के गांव सभापुर निवासी रामू सिंह की भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
जवां में गैर इरादतन हत्या के आरोपी योगेंद्र और एक अन्य मामले में हत्या के आरोपी जवां के गांव सिखरना के रहने वाले नीरज की भी जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी।
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