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Hindi News ›   Crime ›   deep baar restorent ke sanchaalakon ko nyaayaalay ne kiya talab

दीप बार रेस्टोरेंट के संचालकों को न्यायालय ने किया तलब

Thu, 20 Oct 2016 12:30 AM IST
Amar Ujala
Amar Ujala Updated Thu, 20 Oct 2016 12:30 AM IST
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deep baar restorent ke sanchaalakon ko nyaayaalay ne kiya talab
अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
पूर्व मंत्री के पुत्र अतुल प्रताप सिंह भी तलब  
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बार पर सितंबर 2016 को हुई थी छापेमारी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार गंगवार ने दीप बार एडं रेस्टोरेंट के संचालक देश दीपक यादव और पूर्व मंत्री के पुत्र अतुल प्रताप सिंह को अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत दो दिसंबर को अदालत में तलब किया है।  
मामला थाना उत्तर के रामलीला ग्राउंड कोटला रोड स्थित दीप बार एडं रेस्टोरेंट से जुड़ा है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने फोर्स के साथ सात सितंबर 2016 को बार में छापा मारा था। इस दौरान बार के कमरों में स्त्री-पुरूष आपत्तिजनक स्थितियों में पाये गए थे। यहां से आठ पुरूष एवं पांच लड़कियां गिरफ्तार की गयी थी। बार के संचालन करने में देश दीपक यादव का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने देश दीपक यादव को गिरफ्तार करने के लिए दबिश भी दी, लेकिन गिरफ्तार नहीं हुई थी। विवेचक ने देश दीपक यादव की गिरफ्तारी शेष बता कर अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया।
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अभियोजन अधिकारी रोशन लाल भारती ने बताया कि देश दीपक यादव के मामले में पुलिस अधीक्षक के आदेश से विवेचना इधर से उधर ट्रांसफर होती रही। अंत में विवेचक ने फाइनल रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित कर दी। अभियोजन अधिकारी ने न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि जिला आबकारी अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर बार लाइसेंस आशदीप (मृतक) पुत्र देश दीपक यादव निवासी हनुमानगढ़ और अतुल प्रताप सिंह पुत्र जयवीर सिंह निवासी कुजपुरा रोड सिरसागंज जिला फीरोजाबाद के नाम अंकित है। इसका संचालन देश दीपक एवं अतुल प्रताप सिंह कर रहे थे। न्यायाधीश प्रमोद गंगवार ने साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन करने के बाद देश दीपक यादव एवं अतुल प्रताप सिंह को सम्मन जारी करते हुए दो दिसंबर को न्यायालय में तलब किया है।
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