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सुप्रीम कोर्ट निर्देश: पैरालंपियन शूटर नरेश को तुरंत टीम में शामिल करे पीसीआई
Tue, 03 Aug 2021 04:58 AM IST
Kuldeep Singh
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Tue, 03 Aug 2021 04:58 AM IST
सार
- पीठ ने अर्जेंट याचिका पर सुनवाई करते हुए नरेश को बड़ी राहत देते हुए पीसीआई को निर्देश दिया कि उन्हें टोक्यो पैरालंपिक में एक अतिरिक्त प्रतिभागी के रूप में शामिल होने की व्यवस्था करे।
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supreme court
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने आपात सुनवाई में भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) को निर्देश दिया है कि वह अर्जुन पुरस्कार विजेता और पांच बार के पैरालंपियन निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा को टोक्यो गेम के लिए टीम में तुरंत शामिल करे।
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24 अगस्त से शुरू हो रहा है टोक्यो पैरालंपिक
जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने अर्जेंट याचिका पर सुनवाई करते हुए नरेश को बड़ी राहत देते हुए पीसीआई को निर्देश दिया कि उन्हें टोक्यो पैरालंपिक में एक अतिरिक्त प्रतिभागी के रूप में शामिल होने की व्यवस्था करे।
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यह प्रतिस्पर्धा है 24 अगस्त को शुरू हो रही है। नरेश ने टोक्यो प्रतियोगिता के लिए उनका चयन नहीं करने के समिति के फैसले को मनमाना और पक्षपातपूर्ण बताते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
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पीठ ने वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने की दलील का संज्ञान लेते हुए यह फैसला सुनाया, क्योंकि 2 अगस्त खिलाड़ियों के चयन का आखिरी दिन था। केंद्र सरकार ने कहा कि उसे इस आदेश पर कोई आपत्ति नहीं है, टीम का चयन समिति करती है और यदि मेडल बढ़ते हैं, तो सरकार को खुशी होगी।