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भारतीय तीरंदाजी संघ के चुनाव तक कोर्ट ने खेल मंत्रालय को अस्थायी समिति गठित करने का दिया निर्देश
Sat, 10 Aug 2019 08:17 AM IST
Rohit Ojha
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला
Published by: Rohit Ojha
Updated Sat, 10 Aug 2019 08:17 AM IST
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तीरंदाजी
- फोटो : फाइल फोटो
दिल्ली उच्च न्यायालय ने निलंबित भारतीय तीरंदाजी संघ (एएआई) के चुनाव कराए जाने तक उसकी व्यवस्था देखने के लिए शुक्रवार को खेल मंत्रालय को पांच सदस्यीय अस्थायी समिति गठिन करने का निर्देश दिया।
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राहुल मेहरा बनाम केंद्र सरकार एंव अन्य की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और नज्मी वाजिरी की दिल्ली उच्च न्यायालय की विशेष पीठ ने निर्देश दिया कि समिति का गठन कम से कम 23 अगस्त तक कर दिया जाए और यह अपनी बैठक 24 अगस्त को कर ले।
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मेहरा ने ट्वीट किया कि समिति की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बीडी अहमद करेंगे जिसमें खेल मंत्रालय, भारतीय ओलिंपिक संघ और एएआई के दोनों गुटों से एक एक प्रतिनिधि होगा।
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मेहरा ने लिखा कि समिति का गठन भारतीय तीरंदाजी संघ के फिर विश्व तीरंदाजी महासंघ में अच्छी स्थिति बनाना सुनिश्चित करने के लिए किया गया है ताकि हमारे तीरंदाजों को आगामी क्वॉलिफाइंग टूर्नमेंट और तोक्यो ओलिंपिक में भारतीय ध्वज के अंतर्गत भारत का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति मिले।