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एशियाई चैंपियनशिप: इलाहाबाद हाईकोर्ट का साई को निर्देश, हैंडबॉल टीम की भागीदारी सुनिश्चित हो
Fri, 14 Jan 2022 11:47 PM IST
Rajeev Rai
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: Rajeev Rai
Updated Fri, 14 Jan 2022 11:47 PM IST
सार
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) को 20वीं एशियाई पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय हैंडबॉल टीम की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को मोहित यादव की ओर से दायर रिट याचिका पर दिया।
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विस्तार
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) को 20वीं एशियाई पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय हैंडबॉल टीम की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को मोहित यादव की ओर से दायर रिट याचिका पर दिया। अपने आदेश में पीठ ने कहा कि भारतीय हैंडबॉल टीम की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
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टीम को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है और जिसके लिए बजट की स्वीकृति का भी निर्धारण हो चुका है। इसके साथ ही पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय खेल प्राधिकरण इस तथ्य के बावजूद आवश्यक कार्रवाई का निर्णय ले सकता है कि भारतीय हैंडबॉल महासंघ के प्रबंधन निकाय के गठन के बारे में कुछ विवाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
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याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि भारतीय हैंडबॉल महासंघ में कुछ आंतरिक विवाद के कारण टीम को इस महीने के अंत में 20वीं एशियाई पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए नहीं भेजा जा रहा है।
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