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IOA Election: अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने भारतीय ओलंपिक संघ से कहा, जनवरी 2021 तक आयोजित करें चुनाव
Fri, 10 Dec 2021 02:55 PM IST
शक्तिराज सिंह
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शक्तिराज सिंह
Updated Fri, 10 Dec 2021 02:55 PM IST
सार
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने भारतीय ओलंपिक संघ से कहा है कि 19 दिसंबर को होने वाले चुनाव फिलहाल स्थगित करें और कोर्ट का फैसला आने के बाद अगले साल जनवरी के महीने में इन चुनावों का आयोजन किया जाए।
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विस्तार
भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने पत्र लिखकर भारतीय ओलंपिक संघ को निर्देश दिए हैं। ओलंपिक कमेटी ने कहा है कि 19 दिसंबर को होने वाले चुनाव को स्थगित किया जाए, लेकिन इसी दिन होने वाली मीटिंग का आयोजन तय समय पर करें। इसके साथ ही कमेटी ने कहा है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में जरूरी बदलाव करने के बाद अगले साल जनवरी का महीना खत्म होने से पहले हर हाल में चुनाव हो जाने चाहिए।
भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा को लिखे पत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कहा "कोर्ट को आदेश की वजह से भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव अपने तय समय 19 दिसंबर 2021 को आयोजित नहीं हो पाएंगे। हालांकि जब तक कोर्ट की तरफ से कोई दूसरा आदेश नहीं आता है, तब तक भारतीय ओलंपिक संघ की सभा हो सकती है। इसमें चुनाव के अलावा बाकी मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ऐसे में चुनाव का आयोजन जितनी जल्दी हो सके किया जाए और अगले साल जनवरी के महीने के अंत तक इसका आयोजन किया जाए।"
ओलंपिक समिति ने आगे लिखा कि उन्हें कोर्ट के फैसले के बारे में पता चला है, लेकिन संघ के अंदरूनी मामले संस्था के अंदर ही सुलझाए जा सकते थे, लेकिन ऐसा न होना निराशाजनक है। इसके साथ ही ओलंपिक समिति ने कहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में होने वाले बदलाव पहले समिति के पास भेजे जाएंगे और अनुमति मिलने के बाद ही उन्हें लागू किया जाएगा।
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कोर्ट ने कार्यकारी समिति के चुनाव पर लगाई रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने वकील राहुल मेहरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारी समिति के चुनाव पर रोक लगा दी है। मेहरा ने अपनी याचिका में कहा था कि 19 दिसंबर को होने वाले चुनाव पूरी तरह से गैर कानूनी हैं और उन्होंने मांग की थी कि सुनवाई पूरी होने तक इस चुनाव में रोक लगाई जाए। इसके बाद चुनाव रोक दिए गए हैं।
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भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा को लिखे पत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कहा "कोर्ट को आदेश की वजह से भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव अपने तय समय 19 दिसंबर 2021 को आयोजित नहीं हो पाएंगे। हालांकि जब तक कोर्ट की तरफ से कोई दूसरा आदेश नहीं आता है, तब तक भारतीय ओलंपिक संघ की सभा हो सकती है। इसमें चुनाव के अलावा बाकी मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ऐसे में चुनाव का आयोजन जितनी जल्दी हो सके किया जाए और अगले साल जनवरी के महीने के अंत तक इसका आयोजन किया जाए।"
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ओलंपिक समिति ने आगे लिखा कि उन्हें कोर्ट के फैसले के बारे में पता चला है, लेकिन संघ के अंदरूनी मामले संस्था के अंदर ही सुलझाए जा सकते थे, लेकिन ऐसा न होना निराशाजनक है। इसके साथ ही ओलंपिक समिति ने कहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में होने वाले बदलाव पहले समिति के पास भेजे जाएंगे और अनुमति मिलने के बाद ही उन्हें लागू किया जाएगा।
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कोर्ट ने कार्यकारी समिति के चुनाव पर लगाई रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने वकील राहुल मेहरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारी समिति के चुनाव पर रोक लगा दी है। मेहरा ने अपनी याचिका में कहा था कि 19 दिसंबर को होने वाले चुनाव पूरी तरह से गैर कानूनी हैं और उन्होंने मांग की थी कि सुनवाई पूरी होने तक इस चुनाव में रोक लगाई जाए। इसके बाद चुनाव रोक दिए गए हैं।