{"_id":"132-46965","slug":"Shimla-46965-132","type":"story","status":"publish","title_hn":"धीमान के खिलाफ याचिका को 25 हजार की कॉस्ट ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
धीमान के खिलाफ याचिका को 25 हजार की कॉस्ट
Shimla
Updated Wed, 25 Dec 2013 05:48 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
शिमला। भोरंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारे कांग्रेस प्रत्याशी रमेश चंद की ओर से ईश्वरदास धीमान की चुनावी विजय को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने 25 हजार रुपये की कॉस्ट के साथ खारिज कर दिया। न्यायाधीश वीके शर्मा ने प्रार्थी की ओर से दायर याचिका को प्रथमदृष्टतया गुणवत्ताहीन बताया और गवाह पेश करने से पहले ही खारिज कर दिया।
याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार दिसंबर 2012 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के अनुसार प्रार्थी ईश्वरदास धीमान को 27327 और कांग्रेस प्रत्याशी रमेश चंद को 16908 मत प्राप्त हुए थे। प्रार्थी ने धीमान की जीत को यह कहकर चुनौती दी थी कि चुनाव के दौरान धीमान के बेटे ने सरकारी अधिकारी रहते हुए अपने पिता के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और काफ ी वोटरों को प्रभावित किया। धीमान की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रार्थी की ओर से लगाए गए आरोप सरासर गलत हैं और वह दस हजार वोटों से जीता है।
विज्ञापन
याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार दिसंबर 2012 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के अनुसार प्रार्थी ईश्वरदास धीमान को 27327 और कांग्रेस प्रत्याशी रमेश चंद को 16908 मत प्राप्त हुए थे। प्रार्थी ने धीमान की जीत को यह कहकर चुनौती दी थी कि चुनाव के दौरान धीमान के बेटे ने सरकारी अधिकारी रहते हुए अपने पिता के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और काफ ी वोटरों को प्रभावित किया। धीमान की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रार्थी की ओर से लगाए गए आरोप सरासर गलत हैं और वह दस हजार वोटों से जीता है।
विज्ञापन