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Bharatpur: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक को पांच साल की सजा, घर की चाबी लेने के बहाने किया था गलत काम

Tue, 18 Jul 2023 10:06 PM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुर Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Tue, 18 Jul 2023 10:06 PM IST
सार

तीन साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को पांच साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है।

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Youth convicted of raping minor in Bharatpur sentenced to five years
नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी युवक। - फोटो : Amar Ujala Digital

विस्तार

भरतपुर की पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 की न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने एक नाबालिग के दुष्कर्म के आरोपी को पांच साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया है। आरोपी ने नाबालिग को घर की चाबी देने के लिए घर पर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान नाबालिग की मां उसे ढूंढती हुई आरोपी के घर पहुंची तो उसने आरोपी को नाबालिग से दुष्कर्म करते हुए पकड़ लिया। इस दौरान आरोपी ने नाबालिग की मां से भी दुष्कर्म की कोशिश की।
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मामला भुसावर थाना इलाके की है। आरोपी अशोक 17 साल की नाबालिग से 27 मार्च 2020 को अशोक के परिजन कहीं बाहर गए हुए थे। वह घर की चाबी नाबालिग के घर पर दे गए थे। अशोक जब घर आया तो उसने नाबालिग से चाबी मांगी। लड़की चाबी देने के लिए अशोक के घर गई। तभी अशोक ने मौका पाकर लड़की को घर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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लड़की जब घर नहीं आई तो लड़की की मां उसे ढूंढती हुई अशोक के घर पहुंची। घर में अशोक नाबालिग से दुष्कर्म कर रहा था। लड़की की मां ने लड़की को बचाया। तभी अशोक ने लड़की की मां से मारपीट कर दी, जिसके बाद लड़की की मां ने पुलिस बुलाकर अशोक को पुलिस के हवाले कर दिया। आज कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए आरोपी को पांच साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है।
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