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Hindi News ›   Rajasthan ›   Sirohi News ›   Sirohi News: Siava Gangaur fair will be held from 8 am to 6 pm on Monday

Sirohi News: कल सुबह 8 से शाम 6 बजे तक भरेगा सियावा का गणगौर मेला, पहली बार एक दिन पहले हो रहा आयोजन

Sun, 28 Apr 2024 08:21 PM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Sun, 28 Apr 2024 08:21 PM IST
सार

मेले में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो इसके लिए ग्राम पंचायत सदस्यों और ग्रामीणों के सुझाव लिए गए। हथियारों को लेकर आने पर रहेगी पाबंदी।

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Sirohi News: Siava Gangaur fair will be held from 8 am to 6 pm on Monday
सियावा गणगौर माताजी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सिरोही जिले के आबूरोड उपखंड का विश्वप्रसिद्ध सियावा का विश्व प्रसिद्ध गणगौर मेला सोमवार सवेरे 8 से शाम 6 बजे तक भरेगा। इससे पूर्व यह मेला 29 अप्रैल की रात से शुरू होता था तथा 30 अप्रैल को दिन में भरता था। मेले में शराब पीकर और हथियारों को लेकर आने पर पाबंदी रहेगी। इसकी अह्वेलना करते पाए जाने पर निर्धारित जुर्माना और कानूनी कारवाई भी की जाएगी। मेला कमेटी और ग्राम पंचायत प्रशासन ने इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

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इस मामले में तैयारियों की समीक्षा को लेकर मेला कमेटी अध्यक्ष लकमाराम गरासिया, ग्राम पंचायत सरपंच दौलाराम गरासिया, उपसरपंच बसूराराम गरासिया, मेला कमेटी उपाध्यक्ष भानाराम और ग्राम विकास अधिकारी नितिन शर्मा की मौजूदगी में हुई बैठक में मेला आयोजन को लेकर की गई तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। मेले में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो इसके लिए ग्राम पंचायत सदस्यों और ग्रामीणों के सुझाव लिए गए। 
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गौरतलब है कि इस मेले में आबूरोड अंचल के अलावा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और समीपवर्ती गुजरात के विभिन्न स्थानों से सैंकड़ों की संख्या में लोग सम्मिलित होने आते हैं। मेले में आदिवासी समाज की पारंपरिक संस्कृति को देखने लोग दूर-दूर से आते हैं।
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शराब पीकर आए या हथियार लेकर आए तो देना होगा जुर्माना, की जाएगी कानूनी कारवाई
सियावा ग्राम पंचायत सरपंच दौलाराम गरासिया बताया कि मेले में शराब पीकर आने एवं बेचने पर पाबंदी रहेगी। इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर आता है तो उससे मेला कमेटी द्वारा 2100 रुपये जुर्माना वसूलकर कानूनी कारवाई की जाएगी। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर नही आ सकेगा। यदि किसी व्यक्ति के पास लाठी, हाकी, धारिया तलवार एवं छुरी पाई जाती है, तो इन्हे जब्त कर कानूनी कारवाई की जाएगी।

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