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राजस्थान हाईकोर्ट से केंद्रीय मंत्री शेखावत को राहत, घोटाला मामले में एडीजे अदालत के आदेश पर रोक

Thu, 06 Aug 2020 09:28 AM IST
देव कश्यप पीटीआई, जयपुर
पीटीआई, जयपुर Published by: देव कश्यप Updated Thu, 06 Aug 2020 09:28 AM IST
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Relief to Union Minister Gajendra Singh Shekhawat from Rajasthan High Court in Co-operative society scam case
गजेंद्र सिंह शेखावत (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

राजस्थान उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को सहकारी समिति घोटाला मामले में राहत देते हुए एडीजे अदालत के आदेशों पर बुधवार को रोक लगा दी। एडीजे ने अपने आदेश में मजिस्ट्रेट अदालत को निर्देश दिया था कि वह आपराधिक शिकायत को आगे की जांच के लिए विशेष अभियान समूह (एसओजी) के पास भेजे।

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शिकायत में घोटाले के कथित आरोपी के रूप में शेखावत और अन्य को नामित किया गया और एसओजी से उनकी भूमिका की आगे जांच करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की एकल पीठ ने अंतरिम निर्देश पारित करते हुए केवल चंद डाकालिया द्वारा दायर आपराधिक विविध याचिका को भी स्वीकार किया। वह शेखावत के साथ सह-आरोपी हैं।
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डाकालिया के वकील महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि आरोपियों के खिलाफ विशिष्ट आरोप थे और निचली अदालत द्वारा आदेश पारित किए जाने पर उन पर सुनवाई की आवश्यकता थी। पीठ ने याचिका स्वीकार की और अंतरिम आदेश पारित किए।

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