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राजस्थान: कृषि विपणन से जुड़े व्यापारियों को राहत, ब्याज माफी की योजना 31 दिसंबर तक बढ़ाई
Mon, 12 Oct 2020 11:19 PM IST
देव कश्यप
पीटीआई, जयपुर
पीटीआई, जयपुर
Published by: देव कश्यप
Updated Mon, 12 Oct 2020 11:19 PM IST
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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
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राजस्थान सरकार ने कृषि विपणन से जुड़े व्यापारियों को राहत देते हुए मंडी समितियों की ओर से बकाया राशि की वसूली के लिए ‘ब्याज माफी योजना 2019’ की अवधि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का निर्णय किया है।
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सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर कृषि विपणन विभाग की ओर से इस संबंध में प्राप्त प्रस्ताव पर सहमति दे दी है।
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प्रस्ताव के अनुसार, राज्य की विभिन्न कृषि मंडी समितियों की ओर 30 सितंबर 2019 तक मंडी शुल्क, आवंटन शुल्क तथा अन्य बकाया सहित कुल 68 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। इस राशि की वसूली के लिए ब्याज माफी योजना के तहत 31 मार्च 2020 तक समस्त मूल बकाया राशि तथा इस पर देय ब्याज की 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर ब्याज में 75 प्रतिशत छूट दी गई थी।
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उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी कोरोना वायरस महामारी के कारण माफी योजना की अवधि 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ाई गई थी, जिसे अब 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अनुसार व्यापार संघों की मांग पर इस योजना की अवधि बढ़ाई गई है। इस निर्णय से फल-सब्जी तथा कृषि उपज मंडियों के व्यापारियों को राहत मिलेगी।