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Rajasthan: राजकीय चिकित्सा संस्थानों की ओपीडी और आईपीडी में कल से मरीजों को मिलेगा मुफ्त इलाज
Thu, 31 Mar 2022 08:09 PM IST
उदित दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: उदित दीक्षित
Updated Thu, 31 Mar 2022 08:09 PM IST
सार
चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध ओपीडी और आईपीडी सुविधाएं निःशुल्क करने की घोषणा की है। इससे प्रदेश के लोगों को बिना रुपए खर्च किए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
राजस्थान में एक अप्रैल यानी कल से सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क ओपीडी और आईपीडी की सुविधा शुरू हो जाएगी। एक महीने तक इस योजना का ड्राय रन किया जाएगा। इस दौरान सामने आईं समस्याओं का समाधान कर एक मई से औपचारिक रूप से योजना की शुरुआत की जाएगी।
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चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध ओपीडी और आईपीडी सुविधाएं निःशुल्क करने की घोषणा की है। इससे प्रदेश वासियों को बिना रुपए खर्च किए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
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मंत्री मीणा ने बताया कि एक अप्रैल से राजकीय चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी व आईपीडी में रजिस्ट्रेशन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। इन संस्थानों में ओपीडी में आने वाले और आईपीडी में भर्ती मरीजों को समस्त दवाइयां और जांचें निःशुल्क की जाएंगी। चिकित्सक यह सुनिश्चित करेंगे कि चिकित्सालय के दवा वितरण केंद्र में उपलब्ध दवा ही मरीजों को लिखी जाए। उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थिति में आवश्यक होने पर अन्य दवा नियमानुसार क्रय कर रोगी को उपलब्ध कराई जाएगी।
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मीणा ने कहा कि राजकीय चिकित्सालयों में पीपीपी मोड पर संचालित सुविधाएं जैसे सीटी स्केन, एमआरआई और डायलिसिस सहित अन्य सुविधाएं भी मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए संबंधित पीपीपी पार्टनर को रोगी से लिया जाने वाला शुल्क संबंधित चिकित्सा संस्थान द्वारा दिया जाएगा। इसके बद आवश्यक बजट भी उपलब्ध कराया जाएगा।
चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि ये सुविधाएं सिर्फ राज्य के रहने वाले लोगों को ही मिलेंगी। दूसरे राज्य से आने वाले मरीजों से नियमानुसार शुल्क लिया जाएगा। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड या अन्य जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे। मरीज के उपचार से संबंध नहीं रखने वाली अन्य सुविधाएं जैसे पार्किंग, कैंटीन, कॉटेज वार्ड आदि का शुल्क राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी की नियमावली के अनुसार ही लिया जाएगा।