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राजस्थान: अश्लील वीडियो बनाने के मामले में डीएसपी-महिला कॉन्स्टेबल सेवा से बर्खास्त, दोनों पर पॉक्सो एक्ट में दर्ज है मामला

Sat, 02 Oct 2021 02:57 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजस्थान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजस्थान Published by: Trainee Trainee Updated Sat, 02 Oct 2021 02:57 PM IST
सार

वीडियो क्लिप 10 जुलाई को अजमेर जिले के पुष्कर कस्बे के एक रिसॉर्ट में कांस्टेबल के मोबाइल फोन पर ली गई थी। अश्लील वीडियो बनाने के मामले में डीएसपी-महिला कॉन्स्टेबल सेवा से बर्खास्त। गिरफ्तारी के वक्त, सैनी अजमेर में अंचल कार्यालय (ब्यावर) के पद पर तैनात थे जबकि महिला कांस्टेबल जयपुर में तैनात थी।

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Rajasthan: DSP-Women constable dismissed from service for making obscene videos, both have been booked under POCSO Act
Rajasthan Police

विस्तार

राजस्थान सरकार ने घिनौना वीडियो सामने आने के बाद निलंबित पुलिस उपाधीक्षक और महिला कांस्टेबल को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि डीएसपी को गिरफ्तार कर कोर्ट ने 17 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ था कि दोनों के बीच पिछले पांच साल से अफेयर चल रहा था। दोनों 2016 में अजमेर में मिले थे, तब से दोनों के बीच संबंध हैं। पांच साल के दौरान कई दफा दोनों ने अवैध संबंध बनाए।

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पुलिस महानिदेशक एमएल लाठेर ने पुष्टि की कि दोनों को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश आज दिया जाएगा। इस समय न्यायिक हिरासत में बंद दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलने के बाद ऐसा बड़ा कदम उठाया गया है। यह कार्रवाई राजस्थान सिविल सेवा नियमावली के तहत की गई है।
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वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने 8 सितंबर को दोनों कर्मियों को निलंबित कर दिया था। विशेष अभियान समूह (एसओजी) को जांच सौंपी गई थी जिसने राजस्थान पुलिस सेवा (आरपीएस) अधिकारी हीरा लाल सैनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था और सितंबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। वहीं महिला कांस्टेबल को 12 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
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पुलिस ने बताया कि वीडियो क्लिप 10 जुलाई को अजमेर जिले के पुष्कर कस्बे के एक रिसॉर्ट में कांस्टेबल के मोबाइल फोन पर ली गई थी। बता दें कि गिरफ्तारी के वक्त, सैनी अजमेर में अंचल कार्यालय (ब्यावर) के पद पर तैनात थे जबकि महिला कांस्टेबल जयपुर में तैनात थी।

(पोक्सो) अधिनियम के तहत एसओजी के साइबर क्राइम स्टेशन में मामला दर्ज किया गया 
 कांस्टेबल के पति ने नागौर में एसपी के कार्यालय में शिकायत भेजकर उन दोनों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी।मामला यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत एसओजी के साइबर क्राइम स्टेशन में दर्ज किया गया था।

वीडियो क्लिप में सैनी को कथित तौर पर एक स्विमिंग पूल में कांस्टेबल के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया था। साथ ही पुलिसकर्मी का छह साल का बेटा भी उनके साथ पूल में था। 


सैनी और कांस्टेबल के अलावा जयपुर और नागौर में दो अन्य आरपीएस अधिकारियों और दो पुलिस थानों के एसएचओ को भी ड्यूटी में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है।

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