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गरीब सवर्णों को 14% और गुर्जरों व अन्य जातियों को 5% आरक्षण

Wed, 23 Sep 2015 08:51 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2015 08:51 AM IST
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Rajasthan assembly passes reservation bill

राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को गुर्जर सहित चार जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) में 5 फीसदी आरक्षण के लिए विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक पारित किया गया।

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साथ ही, इकोनोमिकली बैकवर्ड क्लास (ईबीसी) के तहत गरीब सवर्णों को 14 फीसदी आरक्षण देने के लिए आर्थिक पिछड़ा आरक्षण विधेयक भी बिना बहस पारित कर दिया गया। दोनों बिल बिना बहस के भारी हंगामे के बीच पारित कर दिए गए।
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आरक्षण लागू होगा, तो राजस्थान में आरक्षण 68 प्रतिशत हो जाएगा। एसबीसी और ईबीसी के आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए दोनों के लिए अलग-अलग संकल्प विधानसभा में पारित किए गए।
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केंद्र करेगा फैसला

Rajasthan assembly passes reservation bill

इन दोनों शासकीय संकल्पों को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। अगर एसबीसी और ईबीसी का आरक्षण संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है, तो इस पर कोर्ट में रोक नहीं लग सकेगी।

विपक्ष का कहना था कि विधेयक को बिना बहस के पारित करवाना उचित नहीं है। सुधार के तहत कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पारित होने से पूर्व हो सकते थे। उनके अनुसार विधेयक में देवासी की जगह देबासी लिखा हुआ ही विधानसभा से पारित हो गया।

गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने भी माना है कि एसबीसी बिल में गलती रह गई है, देवासी लिखकर देबासी ब्रेकेट में होना चाहिए था। इस गलती को अब संशोधन विधेयक लाकर ठीक किया जाएगा।

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