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Churu: शादीशुदा महिला से चलती ट्रेन में दुष्कर्म, महिला की शिकायत पर पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Sun, 12 Nov 2023 05:59 PM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चुरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चुरू Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Sun, 12 Nov 2023 05:59 PM IST
सार

आरोपी ने भाई को अगवा कर महिला को गहने लेकर बुलाया। इसके बाद चलती ट्रेन में महिला के साथ हैवानियत की। महिला का आरोप है कि व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके गहने भी हड़प लिए।

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Married woman raped in moving train in Churu
महिला से दुष्कर्म। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

चूरू के कोतवाली क्षेत्र की 28 वर्षीय शादीशुदा महिला से ट्रेन में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाने में शनिवार को मुख्य आरोपी सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 

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महिला थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 28 वर्षीय शादीशुदा महिला ने रिपोर्ट दी है कि उसकी शादी साल 2014 में झुंझुनू जिले के एक गांव में हुई थी। शादी के बाद वह चूरू के कोतवाली क्षेत्र में किराए के मकान में रहती थी। वहीं एक ज्वेलरी शोरूम में नरेंद्र नाम का व्यक्ति काम करता था। नरेंद्र उसे मोबाइल पर बात करने का दवाब बनाता था। 
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3 अगस्त 2023 को जब वह अपने पीहर गई हुई थी तो नरेंद्र ने कॉल कर कहा कि उसका भाई उसके कब्जे में है अगर वह गहने लेकर घर से बाहर नहीं आई तो उसके भाई को जान से मार देगा। जब वह गहने लेकर बाहर गई तो नरेंद्र ने चाकू की नोक पर उसे बाइक पर बिठाया और उसे चूरू ले आया। वह उसे चूरू रेलवे स्टेशन ले गया, जहां उसे दिल्ली की ट्रेन में बैठा लिया, जब ट्रेन चूरू से रवाना हुई तो वह शौचालय में गई, जहां नरेंद्र उसके पीछे-पीछे आ गया और चलती ट्रेन में उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी उसे डरा धमकाकर अजमेर ओर जयपुर भी ले गया, जहां होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी दिन में होटल के कमरे में उसे बंद रखता और रात को दुष्कर्म करता। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने डरा धमकाकर दस्तावेजों पर भी उससे दस्तखत करवाये। 
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इसके बाद वह उसे चूरू ले आया और भाई को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। जिसमें मनोज, सुनील, रमेश व सुभाष ने सहयोग किया। 9 नवंबर 2023 तक आरोपी नरेंद्र ने चूरू में उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में किसी तरह वह आरोपी के चंगुल से निकली। पीड़िता ने आरोप लगाया कि नरेंद्र ने छलपूर्वक उसके भाई को जान से मारने की धमकी देकर चाकू की नोक पर जगह जगह दुष्कर्म किया और उसके गहने भी हड़प लिए। बहरहाल पुलिस ने आईपीसी की धारा 366, 376 (2)(n), 382, 506 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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