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Jaisalmer: कनिष्ठ लिपिक और दलाल चार हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, आवास व अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

Wed, 23 Aug 2023 08:49 AM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जैसलमेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जैसलमेर Published by: अरविंद कुमार Updated Wed, 23 Aug 2023 08:49 AM IST
सार

राजस्थान के जैसलमेर जिले में एसीबी ने कार्रवाई की है। एसीबी ने कनिष्ठ लिपिक और दलाल को चार हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। साथ ही आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। 

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Jaisalmer Junior clerk and broker caught red-handed taking bribe of Rs 4,000
देवीलाल और चेलुराम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जैसलमेर में एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जैसलमेर यूनिट ने कार्रवाई करते हुए देवीलाल, कनिष्ठ लिपिक, उपायुक्त उपनिवेशन नाचना जिला जैसलमेर और चेलुराम (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से चार हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

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भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि एसीबी की जैसलमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे पुत्रों और पुत्री के नाम उपायुक्त उपनिवेशन नाचना द्वारा आवंटित स्माल पेंच, मीडियम पेंच भूमि को खारिज नहीं करने और दावा नोटिस की नकल प्रति देने की एवज में देवीलाल, कनिष्ठ लिपिक, उपायुक्त उपनिवेशन नाचना जिला जैसलमेर द्वारा 25 हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।
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इस पर एसीबी जोधपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस हरेन्द्र महावर के सुपरविजन में एसीबी जैसलमेर इकाई के उप अधीक्षक पुलिस संग्राम सिंह के नेतृत्व में शिकायत का वेरिफिकेशन किया गया, जिसके बाद मंगलवार को टीम के ट्रैप कार्रवाई करते हुए देवीलाल पुत्र भंवरलाल निवासी तिलक नगर पुलिस थाना जयनारायण व्यास जिला बीाकनेर हाल कनिष्ठ लिपिक, उपायुक्त उपनिवेशन नाचना जिला जैसलमेर और चेलुराम पुत्र पदमाराम निवासी मेघवालों का मोहल्ला नाचना पुलिस थाना नाचना (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से चार हजार रुपये रिश्वत राशि हाथों गिरफ्तार किया गया है।
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आरोपी 25 हजार रुपए की रिश्वत राशि की मांग कर वेरिफिकेशन के वक्त आठ हजार रुपये रिश्वत लेने पर सहमत हुआ था और चार हजार रुपये रिश्वत के रूप में प्राप्त किए थे। एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस हरेन्द्र महावर के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत केस दर्ज कर आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा।

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