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Rajasthan News: पाकिस्तानी जासूस ‘बादल’ को 10 दिन के रिमांड पर भेजा, अब इंटेलिजेंस करेगी पूछताछ

Tue, 02 Dec 2025 07:30 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Tue, 02 Dec 2025 07:30 PM IST
सार

श्री गंगानगर से गिरफ्तार किए गए पाक जासूस को अदालत में पेश करने के बाद 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान भेजता था।
 

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Rajasthan News cid Intelligence Grants 10 Day Remand For Pakistani Spy
पाक जासूस को 10 दिन के रिमांड पर भेजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजस्थान पुलिस की सीआईडी इंटेलिजेंस द्वारा गिरफ्तार किए गए आईएसआई एजेंट प्रकाश सिंह उर्फ 'बादल' को श्री गंगानगर से हिरासत में लेकर जयपुर लाया गया। यहां उसे अदालत में पेश करने के बाद 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।
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जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आईएसआई के एजेंटों के सीधे संपर्क में था और सेना से जुड़ी सामरिक और गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान भेज रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से राजस्थान, पंजाब और गुजरात के सैन्य इलाकों में गतिविधियां चला रहा था।
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27 नवंबर को बॉर्डर इंटेलिजेंस टीम को संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिली थी, जिसके बाद आरोपी श्रीगंगानगर के सैन्य प्रतिष्ठान साधूवाली के पास घूमता पकड़ा गया। पूछताछ और निगरानी के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया और आगे की जांच के लिए जयपुर लाया गया।
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ये भी पढ़ें: Rajasthan News: आईएसआई की जासूसी कर रहा पंजाब का युवक पकड़ा, पाकिस्तान भेजता था बॉर्डर की तस्वीरें


शुरुआती जांच में आरोपी के मोबाइल फोन से पाकिस्तानी और विदेशी व्हाट्स ऐप नंबरों से लगातार संपर्क के सबूत मिले। पूछताछ में पता चला कि वह ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही आईएसआई के लिए सक्रिय था और सीमा से जुड़े संवेदनशील इलाके, सेना के वाहन मूवमेंट, पुल, रेलवे लाइन, नए सैन्य निर्माण और सीमाई चौकियों से संबंधित सूचना पाकिस्तान को मुहैया कराता था।


जांच में एक और गंभीर खुलासा हुआ है। आरोपी दुश्मन देश के कहने पर भारतीय मोबाइल नंबरों के ओटीपी भी उन्हें उपलब्ध करवाता था। इन ओटीपी की मदद से पाकिस्तानी एजेंट भारतीय नंबरों से व्हाट्स ऐप अकाउंट बनाकर भारत की जासूसी गतिविधियां संचालित करते थे। इस सबके बदले में आरोपी को पैसे भी भेजे जाते थे।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी को जयपुर के केंद्रीय पूछताछ केंद्र में रखकर विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने तकनीकी और फॉरेंसिक जांच की। सभी सबूतों की पुष्टि होने के बाद उसके खिलाफ शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज कर उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है।


 
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