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Rajasthan JJM Scam Case: PHED ठेकेदार पदमचंद जैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, कोर्ट ने कही ये बात
Fri, 17 Jan 2025 04:54 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Fri, 17 Jan 2025 04:54 PM IST
सार
जल जीवन मिशन घोटाला मामले में पीएचईडी ठेकेदार पदमचंद जैन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई, एजी मसीह और के विनोद चंद्रन की बेंच ने गुरुवार को पदमचंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने जेजेएम घोटाले में आरोपी ठेकेदार पदमचंद जैन को जमानत दे दी है। जस्टिस बीआर गवई, एजी मसीह और के विनोद चंद्रन की बेंच ने गुरुवार को पदमचंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा, इस पूरे मामले में जिस मंत्री (तत्कालीन पीएचईडी मंत्री महेश जोशी) को फायदा पहुंचाने के लिए लेन-देन की बात कही गई है। ईडी ने उसे ही मामले में आरोपी नहीं बनाया है।
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गौरतलब है कि ईडी ने मेसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल के संचालक पदमचंद जैन को ईडी ने 13 जून 2024 को गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर करते हुए कहा था कि मामले में सह आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। ट्रायल में लंबा समय लगेगा। ऐसे में जमानत पर रिहा किया जाए।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी ट्रायल में अधिक समय लगेगा। हम बिना ट्रायल के आरोपी की हिरासत को सजा में तब्दील नहीं कर सकते हैं। मामले में मुख्य सबूत दस्तावेजी प्रकृति के हैं, जिन्हें ईडी पहले ही जब्त कर चुकी है। ऐसे में उनसे छेड़छाड़ की आशंका नहीं है। ईडी के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा, आरोपी पीएचईडी से टेंडर घोटाले में करीब 136.41 करोड़ रुपये की बड़ी राशि के गबन में शामिल है।
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