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Rajasthan: SI भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को दिया दो महीने का समय, पोस्टिंग और ट्रेनिंग पर क्या कहा?
Fri, 21 Feb 2025 05:54 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Fri, 21 Feb 2025 05:54 PM IST
सार
SI Paper Leak Case: राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में आयोजित हुई सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 को लेकर शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को निर्णय के लिए दो महीने का समय दिया है।
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हरेंद्र नील, एडवोकेट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने राज्य सरकार को इस मामले में निर्णय लेने के लिए दो महीने का समय दिया है।
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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पूरी तरह स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है और उसे किसी भी प्रकार से एसओजी (SOG) या अन्य एजेंसियों से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि निर्णय लेने के बाद सरकार अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। फिलहाल, सब-इंस्पेक्टर की फील्ड पोस्टिंग और ट्रेनिंग पर लगी रोक जारी रहेगी। इस मामले में अगली सुनवाई दो मई को होगी।
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राज्य सरकार को मिला दो महीने का समय
हाईकोर्ट में शुक्रवार सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई हुई। जहां राज्य सरकार की ओर से मैटर मेंशन किया गया। सरकार ने कोर्ट को बताया कि उन्हें निर्णय के लिए कुछ और समय चाहिए। इसके बाद दोपहर दो बजे फिर से मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सरकार को दो महीने का समय देने का फैसला किया। अब राज्य सरकार को इस अवधि में निर्णय लेना होगा और अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। इस पूरे मामले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
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