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Rajasthan Election: लिस्ट जारी होते ही आयोग ने चेताया; आपराधिक रिकॉर्ड है तो तीन बार सार्वजनिक करें जानकारी
Sun, 22 Oct 2023 02:15 PM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Sun, 22 Oct 2023 02:15 PM IST
सार
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड को तीन बार अलग-अलग तय समयावधि में समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना होगा तथा टीवी चैनल में प्रसारित कराना होगा।
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भारत निर्वाचन आयोग।
- फोटो : Amar Ujala Digital
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विस्तार
राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस-भाजपा और क्षेत्रीय पार्टियों की ओर से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने लगी है। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर से निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्याशियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो उन्हें इसे को तीन बार अलग-अलग तय समयावधि में समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना होगा तथा टीवी चैनल में प्रसारित कराना होगा।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में आयोग ने अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई हो तो उन्हें प्रसारित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी राजनीतिक दलों को जिनके द्वारा आपराधिक पूर्वावृत रखने वाले अभ्यर्थियों को उम्मीदवार बनाया गया है, उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नवीन प्रारूप सी-7 में ऐसे अभ्यर्थी के चयन से 48 घंटे के भीतर यह प्रकाशित करना होगा कि उनके द्वारा आपराधिक पूर्वावृत्त रखने वाले व्यक्ति को ही उम्मीदवार क्यों चुना गया है।
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उक्त प्रकाशन की सूचना ऐसे राजनैतिक दलों को प्रारूप सी-8 में 72 घंटे के भीतर भारत निर्वाचन आयोग को भी प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। राजनीतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों के प्रचार-प्रसार के लिए उन्हें फॉर्म सी-1 और सी-2 के द्वारा राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रसारित करवाना होगा।
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