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Rajasthan: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, भजनलाल सरकार ने बढ़ाया DA; 50 से बढ़कर 53 प्रतिशत हुआ महंगाई भत्ता
Thu, 24 Oct 2024 03:17 PM IST
शबाहत हुसैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: शबाहत हुसैन
Updated Thu, 24 Oct 2024 03:17 PM IST
सार
Rajasthan: राजस्थान में गुरुवार को महंगाई भत्ते की नई दरें लागू कर दी गई हैं। वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार महंगाई भत्ता 50 से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है। एक जुलाई से 31 अक्तूबर तक बढ़े हुए डीए की राशि जीपीएफ में जमा करवाई जाएगी, वहीं एक नवंबर से यह नकद मिलेगा।
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राज्य कर्मचारियों का DA बढ़ा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
राजस्थान में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। आदेश के अनुसार महंगाई भत्ता 50 से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है। एक जुलाई से 31 अक्तूबर तक बढ़े हुए डीए की राशि जीपीएफ में जमा करवाई जाएगी, वहीं एक नवंबर से यह नकद मिलेगा। वित्त विभाग की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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संस्थापन अधिकारियों की ग्रेड पे अब 6600 हुई
राज्य सरकार की तरफ से आज अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा के संस्थापन अधिकारियों की ग्रेड पे 6000 के बजाय 6600 करने का आदेश भी जारी किया गया है। पिछले दिनों भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।
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हजार से 1500 रुपए की वेतन बढ़ोतरी होगी
अब अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा के संस्थापन अधिकारी का वेतनमान राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के तहत पे लेवल एल 15 से बढ़कर एल 16 हो गया है। इसके तहत संस्थापन अधिकारी की ग्रेड पे 6000 की जगह 6600 रुपये होगी। इस समय राज्य सरकार में करीब 888 से 900 संस्थापन अधिकारी हैं। इन अधिकारियों के वेतन में करीब 1000 से 1500 रुपए की बढ़ोतरी होगी।
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वित्त विभाग का अन्य आदेश
29 सितंबर की कैबिनेट बैठक में हुए निर्णय के बाद वित्त विभाग ने अन्य आदेश में आयुष विभाग के वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्साधिकारी सहित अन्य समकक्ष पदों या उच्च पदों के अधिकारियों को तोहफा दिया है। वित्त विभाग के आदेश अनुसार, आयुष विभाग के वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्साधिकारी, अन्य समकक्ष पद हो या उससे ऊंचे स्तर के अधिकारियों के सेवा में रहते हुए यदि पीजी डिग्री लेने पर उन्हें अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा। हालांकि वित्त विभाग ने आदेश जारी करके हालांकि यह भी साफ किया है कि 1 जनवरी 2018 से 31 जुलाई 2024 तक फिक्सेशन या री फिक्सेशन हुआ तो वेतन, भत्ते का एरियर नहीं मिलेगा।