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Rajasthan Cabinet Meeting: लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन बिल लाएगी सरकार, तीन चरणों में होगा सजा का प्रावधान
Sat, 30 Nov 2024 08:08 PM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजस्थान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजस्थान
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Sat, 30 Nov 2024 08:08 PM IST
सार
राजस्थान में लव जिहाद और गैरकानूनी धर्म परिवर्तन रोकने के लिए "राजस्थान प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल-2004" पेश करने की तैयारी है। शनिवार को कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई।
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कैबिनेट की बैठक में बोलते मंत्री जोगाराम पटेल।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजस्थान में लव जिहाद और गैरकानूनी धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए भाजपा सरकार आने वाले विधानसभा सत्र में बिल लाने जा रही है। इसे राजस्थान प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल-2004 का नाम दिया गया है।
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शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इस बिल में संविधान के आर्टिकल 25 के प्रावधानों और आर्टिकल 26 के तहत शक्तियां दी जाने का प्रावधान किया जाएगा। इनमें तीन चरणों में सजा का प्रावधान होगा, जिसमें तीन से 10 साल तक की सजा होगी। हालांकि कोई मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है उसके भी प्रावधान बिल में किए जाएंगे।
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राइजिंग राजस्थान के लिए 9 नीतियां मंजूर
इसके साथ ही राइजिंग राजस्थान इनवेस्टमेंट समिट के लिए भी कैबिनेट ने 9 नई नीतियों को मंजूरी दी है। इनमें राजस्थान MSME नीति, राजस्थान उद्योग संवर्धन नीति, एक ज़िला एक उद्योग नीति, राजस्थान AVGC नीति, राजस्थान पर्यटन नीति, राजस्थान खनिज नीति, राजस्थान एम सैंड नीति व राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति शामिल हैं।
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