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Shri Galta Peeth: गलता तीर्थ पर बरकरार रहेगा राजस्थान सरकार का प्रबंधन अधिकार, SC ने हस्तक्षेप से किया इनकार
Wed, 14 Aug 2024 05:25 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Wed, 14 Aug 2024 05:25 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जयपुर गलता पीठ को लेकर बड़ा निर्णय दिया है। निर्णय में राजस्थान सरकार को गलता पीठ का प्रबंधन और देखभाल जारी रखने की अनुमति दी गई है।
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गलता पीठ, जयपुर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
राजस्थान के महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल गलता पीठ का प्रबंधन राज्य सरकार ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जयपुर गलता पीठ को लेकर यह बड़ा निर्णय दिया है।
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न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन मसीह की पीठ ने इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों को बरकरार रखा है। यह निर्णय गलता पीठ के महंत अवधेशाचार्य द्वारा दायर एक अपील के बाद आया, जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 2.8.2024 के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने 22.7.2024 के उस फैसले पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था, जिससे राज्य को मंदिर के प्रशासन का नियंत्रण लेने की अनुमति मिली थी।
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राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने अपीलकर्ता की याचिका का कड़ा विरोध किया। राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि सरकार के देवस्थान विभाग ने पहले ही मंदिर के प्रशासन की जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार प्रभावी ढंग से सभी धार्मिक गतिविधियों का प्रबंधन कर रही है और मंदिर की उचित देखभाल सुनिश्चित कर रही है।
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