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Asaram Bail News: राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को मिली 31 मार्च तक अंतरिम जमानत, 11 साल बाद आएंगे जेल से बाहर
Tue, 14 Jan 2025 12:30 PM IST
शबाहत हुसैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: शबाहत हुसैन
Updated Tue, 14 Jan 2025 12:30 PM IST
सार
Asaram Bail News: जोधपुर में नाबालिग से रेप के मामले में जेल में बंद आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आसाराम की ओर से सजा स्थगन व जमानत के लिए पेश याचिका पर आज सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट ने आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है।
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आसाराम
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जोधपुर रेप केस मामले में दोषी आसाराम को 75 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। मंगलवार को जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने कहा कि आसाराम 31 मार्च 2025 तक जेल से बाहर रहकर अपना इलाज करवा सकेंगे। इस दौरान आसाराम को अपने किसी भी अनुयायी से मिलने की अनुमति नहीं होगी। न ही वे मीडिया में कोई बयान जारी सकेंगे। 24 घंटे वह 3 पुलिसकर्मियों की निगरानी में रहकर अपना इलाज पूरा करवा सकेंगे।
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सुप्रीम कोर्ट की शर्तों पर जमानत
आसाराम के वकील आर. एस. सलूजा ने 8 जनवरी को हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए यह अर्जी दाखिल की थी, जिस पर आज 6 दिन बाद फैसला आया है। 86 साल के आसाराम को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जिसमें हृदय रोग सबसे अहम है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और राजेश बिंदल की बेंच ने इसी को आधार मानते हुए अंतरित जमानत मंजूर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत की शर्तों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी आसाराम को अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि अप्रैल 2018 में निचली अदालत ने जोधपुर के आश्रम में नाबालिग से बलात्कार के मामले में आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
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