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Rajasthan: अब 25 साल की नौकरी के बाद पेंशन, स्पेशल-पे में भी होगी वृद्धि, मंत्रिमंडल की बैठक में हुए ये फैसले

Tue, 06 Jun 2023 11:12 PM IST
उदित दीक्षित न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: उदित दीक्षित Updated Tue, 06 Jun 2023 11:12 PM IST
सार

राजस्थान सिविल सेवा के कर्मचारियों को अब 25 साल की नौकरी के बाद ही पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा। मंगलवार को सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया।

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Employees will get pension after 25 years of service decision in Rajasthan cabinet meeting
सीएम अशोक गहलोत। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कर्मचारियों की पदोन्नति, पेंशन, स्पेशल-पे और पदनाम के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।  साथ ही विभिन्न समाजों को छात्रावासों के लिए भूमि आवंटित करने का निर्णय भी लिया गया। 

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अब 25 वर्ष के सेवाकाल पर मिलेगा पेंशन लाभ
मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे कर्मचारियों को 28 की जगह  25 साल की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत होने पर पेंशन का पूरा लाभ मिल सकेगा। साथ ही 75 वर्ष के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता भी मिल सकेगा। कार्मिक/पेंशनर की मृत्यु होने पर विवाहित निःशक्त पुत्र/पुत्री और 12,500 रुपये प्रतिमाह तक की आय वाले पात्र सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। इस संशोधन की अधिसूचना 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी।
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कर्मचारियों के स्पेशल पे में वृद्धि
मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे कार्मिकों के विशेष वेतन (स्पेशल-पे) में वृद्धि होगी। बतादें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 बजट में इस संबंध में घोषणा की थी, जिसके अनुसार कर्मचारियों और अधिकारियों को वर्तमान में देय स्पेशल एलाउंस और स्पेशल पे में वेतन विसंगति परीक्षण समिति की अभिशंषा के अनुरूप वृद्धि किया जाना प्रस्तावित था।
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पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की रिक्तियां 3 वर्षों तक अग्रेषित
मंत्रिमंडल ने अब किसी भर्ती वर्ष में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इनकी रिक्तियां अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की तरह आगामी तीन वर्षों तक अग्रेषित करने का निर्णय लिया है।  

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को मिलेगा अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ
मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 की अनुसूची-5 में संशोधन करते हुए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को पीजी डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा होने पर अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूर्ण लाभ देने का निर्णय किया गया है।  

अभियोजन सेवा में एक और अतिरिक्त पदोन्नति का मौका 
मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान अभियोजन सेवा (संशोधन) नियम, 2023 का अनुमोदन करते हुए अभियोजन सेवा के अधिकारियों को एक अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर देने का निर्णय किया है।  

ये निर्णय भी हुए...

  • राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम- 1989, 1998,  2008 और 2017 में संशोधन कर कार्यप्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों की तर्ज पर वेतनमान और पदनाम देने का निर्णय किया है।
  • कार्मिक विभाग की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के आरक्षण के संबंध में 17.01.2013 को जारी अधिसूचना में राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम-2012, राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम-2001, राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम-2013 और राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम-2015 को शामिल करने का निर्णय किया है।
  • आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा का नामकरण ‘पं नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा‘ किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।  
  • वीर गुर्जर विकास एवं धर्मार्थ ट्रस्ट, भीलवाड़ा और रैगर समाज, बीकानेर को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।  इस निर्णय से भीलवाड़ा और बीकानेर में गरीब छात्रों को निशुल्क ठहरने की व्यवस्था का लाभ मिलेगा।
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