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Dholpur News: भाजपा की निष्कासित विधायक शोभारानी कुशवाह की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक, हाईकोर्ट से मिली राहत
Fri, 18 Aug 2023 01:07 PM IST
लोकेंद्र सिंह चंपावत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धौलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धौलपुर
Published by: लोकेंद्र सिंह चंपावत
Updated Fri, 18 Aug 2023 01:07 PM IST
सार
धौलपुर से भाजपा की निष्कासित विधायक शोभारानी कुशवाहा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लग गई है। शोभारानी को राजस्थान हाई कोर्ट ने राहत दी है। धोखाधड़ी के मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली है।
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धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाह
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजस्थान के धौलपुर से बीजेपी की निष्कासित विधायक शोभारानी कुशवाह को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल उपमान ने निचली अदालत के गिरफ्तारी वारंट पर अंतरिम रोक लगा दी है।
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बता दें, धौलपुर के मथुरा के थाने में विधायक शोभारानी और उनके पति पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाह सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। धौलपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निचली अदालत के आदेश को सही माना था और कोर्ट ने निगरानी याचिका को खारिज कर दिया था। इसी को लेकर विधायक शोभा रानी ने हाईकोर्ट में आदेश को चुनौती दी थी।
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निचली अदालत ने 18 अक्टूबर 2022 को संज्ञान लेते हुए विधायक शोभा रानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। इससे पूर्व 13 जनवरी 2017 को श्याम बाबू शर्मा ने कंपनी के निदेशक के खिलाफ 420, 120- बी आपराधिक षड्यंत्र में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने शोभारानी के पति पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाह के खिलाफ चालान पेश किया था। एक दर्जन लोगों के खिलाफ जांच पेंडिंग चल रही थी।
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