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Bundi News: पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को दी उम्रकैद, जजमेंट की कॉपी से मुंह छुपाता रहा दुष्कर्मी
Fri, 17 May 2024 03:05 PM IST
प्रिया वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदी
Published by: प्रिया वर्मा
Updated Fri, 17 May 2024 03:05 PM IST
सार
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में बूंदी पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 1 लाख 38 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा के बाद आरोपी मीडिया के सामने जजमेंट की कॉपी से अपना मुंह छिपाता रहा।
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राजस्थान
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बूंदी में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा के साथ 1 लाख 38 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी ने फैसले की कॉपी मांगी। मीडिया को देखकर दुष्कर्मी उसी फैसले की कॉपी से अपना मुंह छुपाता नजर आया। न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या दो के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने यह जजमेंट दिया है।
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अपर लोक अभियोजक महावीर मेघवाल ने बताया कि पीड़िता की माता ने थाना देई में 27 जनवरी 2021 को इस आशय की रिपोर्ट पेश कर बताया था कि उसकी लड़की स्कूल जाने के लिए निकली थी लेकिन वापस घर लौटकर नहीं आई। रिश्तेदार एवं गांव वालों से तलाश करने के बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद नाबालिग के मिलने पर पुलिस ने उससे पूछताछ की तो मामला सामने आया।
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पीड़िता ने बताया कि वह स्कूल से वापस घर लौट रही थी तभी एक युवक उसे बहला-फुसलाकर कर सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने आरोपी गोपाल सिंह नामक व्यक्ति द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने की बात बताई। पुलिस ने पीड़िता के बताए गए हुलिये आधार पर आरोपी को भी 3 दिनों बाद गिरफ्तार कर लिया। मामले में देई थाना ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था, जिस पर आज कोर्ट में अंतिम सुनवाई थी।
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