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Rajasthan: पेपर लीक कांड के मास्टर माइंड भूपेंद्र सारण के मकान पर चला बुलडोजर, चार सरकारी कर्मचारी भी बर्खास्त

Fri, 13 Jan 2023 09:36 PM IST
उदित दीक्षित न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: उदित दीक्षित Updated Fri, 13 Jan 2023 09:36 PM IST
सार

आरपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड के मास्टर माइंड भूपेंद्र सारण के मकान को शुक्रवार को जयपुर विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। सरकार ने पेपर लीक मामले में 4 सरकारी कर्मचारियों को भी बर्खास्त कर दिया।

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Bulldozer ran at house of Bhupendra Saran master mind of paper leak case in Rajasthan
भूपेंद्र सारण के मकान को शुक्रवार को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भूपेंद्र सारण के निवास वाले मकान पर जेडीए के बुलडोजर गरजना शुरू हो गए हैं।शुक्रवार से अवैध बने मकान को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब शनिवार से ड्रिल मशीन के जरिए 15 फीट में छत काटी जाएगी। उसके साथ ही पीछे के हिस्से में 8.3 फीट का हिस्सा काटा जाएगा। उसके बाद काटे गए हिस्से को ढहाया जाएगा। 

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4 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त, जेडीए ट्रिब्यूनल से अवैध निर्माण तोड़ने की मंजूरी
पेपर लीक मामले में  गहलोत सरकार ने 4 सरकारी कर्मचारियों को भी बर्खास्त कर दिया है। इनमें सिरोही जिले के सीनियर टीचर भागीरथ, जालोर के जसवंतराम स्कूल के सीनियर टीचर रावताराम, ठेलिया स्कूल के प्रिंसिपल सुरेश कुमार, चितलवाना झाब में तैनात सीनियर असिस्टेंट पुखराज शामिल हैं। इससे पहले जेडीए की ट्रिब्यूनल कोर्ट में शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई पूरी हुई। 
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ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला जेडीए के पक्ष में दिया। आदेश में जेडीए को अवैध हिस्सा तोड़ने और अप्रूव्ड हिस्सा सेफ रखने के लिए कहा गया। ट्रिब्यूनल ने भूपेंद्र सारण की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिए। सारण के वकील ने कोर्ट में स्वीकार किया कि उसने अवैध निर्माण किया है। जेडीए ने भी 4 पेज का जवाब पेश किया। जिसमें कहा गया कि ये साधारण अवैध निर्माण का मामला नहीं है, बल्कि हजारों बेरोजगारों के भविष्य और उनकी भावनाओं का मामला है।
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भूपेंद्र के सारण ने याचिका लगाकर जेडीए नोटिस को दी थी चुनौती
गुरुवार को भूपेंद्र की पत्नी एलची सारण, भाई गोपाल सारण की पत्नी इंदूबाला सारण और खुद गोपाल सारण ने अलग-अलग दो अपील जेडीए की ट्रिब्यूनल कोर्ट में लगाकर नोटिस को चुनौती दी थी। साथ ही कार्रवाई नहीं करने और मकान पर स्टे देने का आग्रह किया था। ट्रिब्यूनल के अलावा सारण की तरफ से एक याचिका हाईकोर्ट की जयपुर बैंच में भी लगाई गई थी। 

हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। जबकि जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट को निर्देश दिए कि इस मामले पर सुनवाई की जाए। जेडीए ने 10 जनवरी को भूपेन्द्र सारण और उसके भाई गोपाल सारण के पृथ्वीराज नगर रजनी विहार स्थित मकान पर नोटिस चस्पा करते हुए 12 जनवरी तक जवाब पेश करने और अवैध निर्माण हटाने को कहा था। सारण के एडवोकेट ने 12 जनवरी को कोर्ट में बताया कि उन्होंने 11 जनवरी की शाम को जवाब पेश करते हुए अपने स्तर पर निर्माण हटाने की बात कही। 


टाइम पर लिखित जवाब नहीं आया तो लीगल नोटिस दिया गया
जेडीए के एन्फोर्समेंट विंग के चीफ रघुवीर सैनी का कहना है कि 12 जनवरी शाम 5 बजे तक उनके या उनकी टीम के पास कोई लिखित में जवाब पेश नहीं किया गया । इसके चलते ही मकान मालिकों को गुरुवार को लीगल नोटिस जारी करके शाम 5 बजे तक मकान खाली करने के लिए कहा गया था। भूपेंद्र का भाई गोपाल सारण तेल चोरी मामले में भी आरोपी है। जो अभी फरार चल रहा है। वह पुलिस में एसआई पद पर था। जिसे निलंबित कर दिया गया था। उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी है।

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