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Rajasthan News: बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई, चॉकलेट का लालच देकर ले गया था

Fri, 01 Mar 2024 09:05 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर Published by: प्रिया वर्मा Updated Fri, 01 Mar 2024 09:05 AM IST
सार

Ajmer: पड़ोसी द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को बीस साल के कठोर कारावास और 59 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है।

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Rajasthan News: POCSO court sentenced the accused of raping the girl, who had lured her away with chocolates
अजमेर पॉक्सो कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अजमेर जिले के केकड़ी थाने में दर्ज मामले के मुताबिक पड़ोसी द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार करने के मामले में पोक्सो कोर्ट फैसला सुनाते हुए पड़ोसी आरोपी को बीस साल के कारावास और 59 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है। 

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मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि पीड़ित के पिता ने केकड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी पांच साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी कि पड़ोसी आरोपी ने उसे चॉकलेट के बहाने से बुलाकर उसके साथ दुराचार किया। बच्ची द्वारा परिजनों को घटना की जानकारी देने के बाद परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। 
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इस संबंध में पुलिस द्वारा की गई छानबीन और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए विशेष न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध यह फैसला सुनाया।

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