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Ajmer News: पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पांच दिन की रिमांड पर लिया; जानें मामला

Sun, 23 Feb 2025 10:31 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर Published by: शबाहत हुसैन Updated Sun, 23 Feb 2025 10:31 PM IST
सार

बिजयनगर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रताप सिंह ने बिजयनगर निवासी पांच आरोपियों को तीन दिन के भीतर अपने मकान के दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी गई है कि यदि दस्तावेज जमा नहीं किए गए, तो मकानों को अवैध मानते हुए विधि अनुसार तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी।

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Police arrested former councilor Hakim Qureshi
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिजयनगर थाना पुलिस ने पूर्व निर्दलीय पार्षद हकीम कुरैशी को गिरफ्तार किया है। मसूदा सीओ सज्जन सिंह ने बताया कि आरोपी वारदात में सहयोगी था और पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है। रविवार शाम को आरोपी को अजमेर के कोटड़ा स्थित पॉक्सो कोर्ट के जज के आवास पर पेश किया गया, जहां से उसे पांच दिन के रिमांड पर भेज दिया गया।
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मामले का पूरा विवरण
15 फरवरी को बिजयनगर थाने में एक नाबालिग ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद एक और नाबालिग ने मामला दर्ज कराया। फिर तीन अन्य नाबालिग लड़कियों के पिता ने भी पुलिस में शिकायत दी। आरोप है कि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली इन नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया गया, उनकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था।
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इसके अलावा, पीड़ितों को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए विवश करने, कलमा पढ़ने और रोज़ा रखने के लिए मजबूर करने के भी आरोप लगे हैं। पुलिस ने पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है।
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गिरफ्तार आरोपियों में शामिल हैं:
श्रवण (कैफे संचालक), करीम और आशिक को सात दिन के रिमांड पर  लिया गया है। वहीं लुकमान उर्फ सोहेब (20), सोहेल मंसूरी (19), रिहान मोहम्मद (20) और अफराज (18) को पांच दिन की रिमांड पर लिया गया है। इसके साथ ही पांच आरोपियों को मकान के कागजात प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।


बिजयनगर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रताप सिंह ने बिजयनगर निवासी पांच आरोपियों को तीन दिन के भीतर अपने मकान के दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी गई है कि यदि दस्तावेज जमा नहीं किए गए, तो मकानों को अवैध मानते हुए विधि अनुसार तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, जामा मस्जिद और कब्रिस्तान को भी नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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