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Ajmer News: नाबालिग छात्रा का अपहरण कर युवक ने किया था दुराचार, एक साल बाद न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा

Thu, 29 Aug 2024 07:37 PM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Thu, 29 Aug 2024 07:37 PM IST
सार

अजमेर की पॉक्सो कोर्ट संख्या दो न्यायालय ने नाबालिग छात्रा से दुराचार के मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल के कठोर कारावास सहित 31 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया। 

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Ajmer News: 20 years imprisonment to the accused of kidnapping and raping a minor girl
पुलिस की गिरफ्त में दुष्कर्म का दोषी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अजमेर की पॉक्सो कोर्ट संख्या दो ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी ओमप्रकाश को 20 साल के कठोर कारावास और 31 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया। यह मामला एक साल पहले का है, जब आरोपी ने बालिका को परीक्षा के दौरान अगवा कर अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर दुष्कर्म किया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के मामलों में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।
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जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि मामला एक साल पहले का है। बालिका परीक्षा देने अपने स्कूल जा रही थी। तभी आरोपी उसे अपने साथ ले गया और अलग-अलग स्थान पर ले जाकर बालिका के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने मामले की रिपोर्ट गंज थाने में कार्रवाई थी।
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पीड़िता की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की। आरोपी की तलाश में पुलिस ने कई जगह पूछताछ शुरू की। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए पीड़िता को जयपुर से दस्तयाब किया और साथ ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर चार्टशीट पेश की। जिस पर गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया। आरोपी ओमप्रकाश को 20 साल के कठोर कारावास सहित 31 हजार रुपये के आर्थिक दंड के दंडित किया है। लोक अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 32 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरह से नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए आरोपी के साथ किसी भी तरह की नरमी बरतने की कोई गुंजाइश नहीं है।
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