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एडवांस प्रापर्टी टैक्स भरने पर दस फीसदी की छूट
पठानकोट
Updated Sat, 12 Oct 2013 10:37 PM IST
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नगर निगम ने स्थानीय एवलन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी जागरूकता सेमिनार लगाया। सेमिनार की अध्यक्षता डीसी व निगम कमिश्नर सिब्बन सी. ने की। इस मौके पर लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स भरने संबंधी जानकारी दी गई। डीसी ने बताया कि एडवांस में 30 नवंबर, 2013 तक टैक्स अदा करने वालों को टैक्स में 10 फीसदी की छूट दी जाएगी और जनवरी, 2014 के बाद 25 फीसदी अतिरिक्त जुर्माना वसूल किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 1 से 31 दिसंबर, 2013 तक टैक्स अदा करने वालों को कोई रिआयत नहीं दी जाएगी और एक जनवरी से 31 मार्च, 2014 तक टैक्स अदा करने वालों से 25 प्रतिशत जुर्माना तथा 15 प्रतिशत के हिसाब से देरी के लिए ब्याज वसूला जाएगा। 31 मार्च, 2014 तक टैक्स में बढ़ोतरी होने के साथ ही अदायगी न करने वालों को 50 प्रतिशत जुर्माने के साथ ही 18 प्रतिशत ब्याज अप्रैल से वसूल किया जाएगा।
सरकार के आदेशों के मुताबिक निगम की हद में आती सभी प्रकार की संपत्ति पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। कई यूनिटाें को टैक्स में छूट दी गई है। रिहायशी मकानों के लिए 50 वर्ग गज के प्लॉट में 450 वर्ग फुट निर्मित मकान पर 50 रुपये वार्षिक और 50 से 100 वर्ग गज तक के 900 वर्ग फुट निर्मित जगह का 150 रुपये वार्षिक प्रापर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। कमिश्नर ने बताया कि किराएदारों से रिहायशी जायदाद का वार्षिक कुल किराए का 7.5 प्रतिशत और व्यापारिक का वार्षिक 10 प्रतिशत प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है। कमिश्नर ने बताया कि सरकार की ओर से विधवा महिलाओं के लिए 5 हजार तथा विकलांगों को इनकम टैक्स एक्ट 1
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961 की धारा 80 (यू) के अधीन 5 हजार तक की छूट है। धार्मिक कार्यों समागम, श्मशानघाट, गोशाला, लावारिस पशुओं की देखभाल के केंद्र, ऐतिहासिक इमारतों, नगर निगम की इमारतों, सरकारी स्कूल/कॉलेज अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त अस्पताल या डिस्पेंसरी, बहुमंजिला की पार्क़िग वाले स्थान, कृषि तथा बागवानी अधीन जमीन, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे व्यक्ति, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन धारक छूट में रखा गया है।
डीसी ने बताया कि नगर निगम की पुरानी हद के अधीन 1 जनवरी, 2013 को कलेक्टर रेट के अनुसार रिहायशी 3600 रुपये प्रति वर्ग गज, कामर्शियल विहांइड रोड 25 हजार रुपये प्रति वर्ग गज तथा कामर्शियल आन रोड 50,000 रुपये प्रति वर्ग गज निर्धारित किया गया है।
इसके अतिरिक्त भड़ोलीकलां तथा खुर्द में रिहायशी 2600, कामर्शियल 6 हजार, खानपुर रिहायशी 3200 रुपये, कामर्शियल 30 हजार रुपये, बहिलोलपुर रिहायशी 1800 तथा कामर्शियल 4 हजार, सरना रिहायशी 2800, कामर्शियल 16000, मलिकपुर रिहायशी 2200 तथा कामर्शियल 16000 रुपये प्रति वर्ग गज निर्धारित किया गया है। निगम के टैक्स ब्रांच के सुपरिंटेंडेंट इंद्रजीत सिंह ने लोगों को टैक्स फार्म के बारे में जानकारी दी।
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उन्होंने बताया कि 1 से 31 दिसंबर, 2013 तक टैक्स अदा करने वालों को कोई रिआयत नहीं दी जाएगी और एक जनवरी से 31 मार्च, 2014 तक टैक्स अदा करने वालों से 25 प्रतिशत जुर्माना तथा 15 प्रतिशत के हिसाब से देरी के लिए ब्याज वसूला जाएगा। 31 मार्च, 2014 तक टैक्स में बढ़ोतरी होने के साथ ही अदायगी न करने वालों को 50 प्रतिशत जुर्माने के साथ ही 18 प्रतिशत ब्याज अप्रैल से वसूल किया जाएगा।
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सरकार के आदेशों के मुताबिक निगम की हद में आती सभी प्रकार की संपत्ति पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। कई यूनिटाें को टैक्स में छूट दी गई है। रिहायशी मकानों के लिए 50 वर्ग गज के प्लॉट में 450 वर्ग फुट निर्मित मकान पर 50 रुपये वार्षिक और 50 से 100 वर्ग गज तक के 900 वर्ग फुट निर्मित जगह का 150 रुपये वार्षिक प्रापर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। कमिश्नर ने बताया कि किराएदारों से रिहायशी जायदाद का वार्षिक कुल किराए का 7.5 प्रतिशत और व्यापारिक का वार्षिक 10 प्रतिशत प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है। कमिश्नर ने बताया कि सरकार की ओर से विधवा महिलाओं के लिए 5 हजार तथा विकलांगों को इनकम टैक्स एक्ट 1
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961 की धारा 80 (यू) के अधीन 5 हजार तक की छूट है। धार्मिक कार्यों समागम, श्मशानघाट, गोशाला, लावारिस पशुओं की देखभाल के केंद्र, ऐतिहासिक इमारतों, नगर निगम की इमारतों, सरकारी स्कूल/कॉलेज अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त अस्पताल या डिस्पेंसरी, बहुमंजिला की पार्क़िग वाले स्थान, कृषि तथा बागवानी अधीन जमीन, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे व्यक्ति, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन धारक छूट में रखा गया है।
डीसी ने बताया कि नगर निगम की पुरानी हद के अधीन 1 जनवरी, 2013 को कलेक्टर रेट के अनुसार रिहायशी 3600 रुपये प्रति वर्ग गज, कामर्शियल विहांइड रोड 25 हजार रुपये प्रति वर्ग गज तथा कामर्शियल आन रोड 50,000 रुपये प्रति वर्ग गज निर्धारित किया गया है।
इसके अतिरिक्त भड़ोलीकलां तथा खुर्द में रिहायशी 2600, कामर्शियल 6 हजार, खानपुर रिहायशी 3200 रुपये, कामर्शियल 30 हजार रुपये, बहिलोलपुर रिहायशी 1800 तथा कामर्शियल 4 हजार, सरना रिहायशी 2800, कामर्शियल 16000, मलिकपुर रिहायशी 2200 तथा कामर्शियल 16000 रुपये प्रति वर्ग गज निर्धारित किया गया है। निगम के टैक्स ब्रांच के सुपरिंटेंडेंट इंद्रजीत सिंह ने लोगों को टैक्स फार्म के बारे में जानकारी दी।