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नाबालिग से दुष्कर्म पर दो को कैद
पठानकोट।
Updated Tue, 05 Aug 2014 10:46 PM IST
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जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने के एक मामले में दो आरोपियों को 10-10 साल कैद और जुर्माने का फैसला सुनाया है। जुर्माना अदा न किए जाने की सूरत में दोनों को अतिरिक्त कैद गुजारनी पड़ेगी।
5 जनवरी 2014 को सामान लेने कई शहर के एक मोहल्ले की14 साल की नाबालिग युवती को गांदी नगर निवासी जगतार सिंह और उसका दोस्त दीपक बहला फुसलाकर अपने साथ अज्ञात स्थान पर ले गए। वहां दीपक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वे उसे डरा-धमकाकर अपने साथ अमृतसर ले गए।
दीपक ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। चौथे दिन आरोपी उसे छोड़ गए। आरोपी पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दे गए थे। शिकायत के आधार पर थाना डिवीजन नं.2 में दोनों आरोपियों के विरुद्ध दुष्कर्म, अपहरण और चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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उक्त मामले का चालान बाद में पुलिस की कोर्ट में पेश किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने दीपक को अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी मानते हुए 10 साल कैद और 70 हजार रुपये जुर्माने और जगतार सिंह को अपहरण का दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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5 जनवरी 2014 को सामान लेने कई शहर के एक मोहल्ले की14 साल की नाबालिग युवती को गांदी नगर निवासी जगतार सिंह और उसका दोस्त दीपक बहला फुसलाकर अपने साथ अज्ञात स्थान पर ले गए। वहां दीपक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वे उसे डरा-धमकाकर अपने साथ अमृतसर ले गए।
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दीपक ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। चौथे दिन आरोपी उसे छोड़ गए। आरोपी पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दे गए थे। शिकायत के आधार पर थाना डिवीजन नं.2 में दोनों आरोपियों के विरुद्ध दुष्कर्म, अपहरण और चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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उक्त मामले का चालान बाद में पुलिस की कोर्ट में पेश किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने दीपक को अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी मानते हुए 10 साल कैद और 70 हजार रुपये जुर्माने और जगतार सिंह को अपहरण का दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।