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पत्नी को जलाकर मारने वाले पति को कैद
अमर उजाला, पठानकोट
Updated Fri, 13 Jun 2014 10:18 PM IST
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने विवाहिता को जलाकर मारने वाले दो लोगों को दस-दस साल कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में उन्हें अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
21 अक्तूबर वर्ष 2012 को पटौल चौक निवासी सुखदेव सिंह की पत्नी कुलविंद्र कौर की आग लगने से मौत हो गई थी। मृतका की मां महेंदर कौर ने बताया कि कुलविंद्र कौर की शादी सुखदेव सिंह के साथ तीन मई 2012 को हुई थी।
उनका आरोप था कि शादी में कम दहेज लाने के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता था। ससुरालियों ने ही 21 अक्तूबर 2012 को मिट्टी का तेल डालकर कुलविंद्र को आग लगाकर मार डाला।
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थाना डिवीजन नं.2 की पुलिस ने महेंदर कौर के बयान पर कुलविंद्र के पति सुखदेव और उसके भाई बलदेव सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बाद में उक्त मामले का चालान कोर्ट में पेश किया गया।
उस पर फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने दोनों भाइयों को दस-दस साल कैद सजा और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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21 अक्तूबर वर्ष 2012 को पटौल चौक निवासी सुखदेव सिंह की पत्नी कुलविंद्र कौर की आग लगने से मौत हो गई थी। मृतका की मां महेंदर कौर ने बताया कि कुलविंद्र कौर की शादी सुखदेव सिंह के साथ तीन मई 2012 को हुई थी।
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उनका आरोप था कि शादी में कम दहेज लाने के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता था। ससुरालियों ने ही 21 अक्तूबर 2012 को मिट्टी का तेल डालकर कुलविंद्र को आग लगाकर मार डाला।
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थाना डिवीजन नं.2 की पुलिस ने महेंदर कौर के बयान पर कुलविंद्र के पति सुखदेव और उसके भाई बलदेव सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बाद में उक्त मामले का चालान कोर्ट में पेश किया गया।
उस पर फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने दोनों भाइयों को दस-दस साल कैद सजा और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।