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विवाहिता को जलाकर मारने वाले जेठ-जेठानी को उम्रकैद

Wed, 06 Aug 2014 10:38 PM IST
पठानकोट।
पठानकोट। Updated Wed, 06 Aug 2014 10:38 PM IST
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जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहम्मद गुलजार की अदालत ने जमीनी विवाद के चलते देवरानी को आग लगाकर मार डालने के आरोप में जेठ-जेठानी को उम्रकैद की सजा का फैसला सुनाया है। गांव अजीजपुर में खेतों के बीच बोधराज पुत्र स्वात्तम दास और उसका भाई रमेश कुमार मकान में रहते हैं। स्वात्तम दास के छह लड़के हैं और उसकी 8 किल्ले जमीन को लेकर पांच भाइयों का रमेश कुमार के साथ केस चल रहा है।
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आरोप था कि 18 अक्टूबर 2009 को बोधराज की पत्नी नरेंद्र कुमारी (34) की जमीन के मामले को लेकर रमेश की पत्नी राज रानी के साथ बहस हो गई, लेकिन बीचबचाव के कारण मामला शांत हो गया। अगले दिन 19 अक्टूबर 2009 को घर के कुएं पर नरेंद्र कुमारी पानी भरने के लिए गई थी। वहां नहाने आए रमेश कुमार से उसका विवाद हो गया। इस दौरान नरेंद्र कुमारी को रमेश ने पकड़ लिया और भीतर से राज रानी ने मिट्टी का तेल लाकर उसे आग लगा दी। उसने सिविल अस्पताल पठानकोट में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।
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मौत से पहले पुलिस ने उसके मजिस्ट्रेट के बयान भी दर्ज कराए। बयान में उसने जेठ जेठानी पर जलाकर मार डालने के आरोप लगाए थे। बयानों के आधार पर रमेश और उसकी पत्नी राज रानी के खिलाफ सुजानपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की ओर से बाद में कोर्ट में चालान पेश किया गया। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहम्मद गुलजार की अदालत ने जेठ-जेठानी को उम्रकैद की सजा का फैसला सुनाया।
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तीन नशा तस्करों को दस साल कैद
पठानकोट। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने तीन नशा तस्करों को 10-10 साल कैद और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा बितानी होगी। सुजानपुर पुलिस ने हरबंस लाल निवासी पंजोड़ और रवि कुमार निवासी एमा मुगलां को 19 अगस्त 2010 को यूबीडीसी नहर के पुल के पास 1.70 किलो नशीला पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था।

उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की ओर से मामले का आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने दोनों को 10-10 साल कैद और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।


इसी तरह से थाना डिवीजन नं.2 की पुलिस ने भारत भूषण निवासी सरना नहर को 24 अगस्त 2010 को नलवा पुल के पास 1.30 किलोग्राम नशीले पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था। उसे भी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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