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Mohali News: येलो लीफ फर्म का लाइसेंस रद्द

Fri, 10 May 2024 05:53 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 10 May 2024 05:53 AM IST
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Yellow leaf firm's license canceled
मोहाली। एडीसी विराज श्यामकरन तिडके ने पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत इमिग्रेशन कंसल्टेंट कंपनी द येलो लीफ फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है। एडीसी ने बताया कि इस फर्म का लाइसेंस 18 जनवरी 2021 तक वैध था। उनकी फर्म सेक्टर-82 में चल रही थी। फर्म को मासिक रिपोर्ट, लाइसेंस की शर्तों को ध्यान में रखते हुए धारा-7 के तहत व्यवसाय के संबंध में दिए जाने वाले विज्ञापनों, सेमिनारों के बारे में जानकारी उक्त अधिनियम के तहत उक्त रिपोर्ट अर्धवार्षिक आधार पर पंजाब सरकार के गृह एवं न्याय विभाग के कार्यालय को भेजी जाती है। लेकिन इस फर्म ने नियमों का पालन नहीं किया। जबकि फर्म के खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं। इसके चलते लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
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