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Mohali News: महिला को खुदकुशी के लिए मजबूर किया, पति को सात साल की कैद

Fri, 01 Mar 2024 01:58 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 01 Mar 2024 01:58 AM IST
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Woman forced to commit suicide, husband jailed for seven years
मोहाली। महिला को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के एक मामले की सुनवाई मोहाली अदालत में हुई। अदालत ने वीरवार को मृतक महिला सरिता के आरोपी पति किशोर कुमार निवासी नयागांव को दोषी करार देते हुए सात साल कैद सुनाई है। दोषी किशोर कुमार ने अदालत में हवाला दिया कि उसकी मां बूढ़ी है जो उसके पास रहती है। उसकी देखभाल करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। उसने अदालत से सजा सुनाते वक्त नर्म रुख अपनाने के लिए कहा। अदालत ने कहा कि वह जिस मां की दलील देकर सजा कम करवाना चाहता है, उसकी देखभाल करने वाली अपनी पत्नी को उसने आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। जैसे मृतक सरिता के मां-बाप अपनी बेटी के लिए तड़पते हैं वैसे तुम्हें भी जेल में सजा काटनी होगी, ताकि तुम्हें अपनी गलती का अहसास हो। अदालत ने कहा कि दोषी को सजा सुनाते हुए किसी तरह की उदारता दिखाना उचित नहीं होगा। अदालत ने दोषी किशोर कुमार को आईपीसी की धारा 304 में सात साल की सजा सुनाई है। यह है मामला
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यह मामला नयागांव थाने में दर्ज हुआ था। 9 दिसंबर 2018 को एएसआई जसबीर सिंह को सूचना मिली थी कि किशोर कुमार की पत्नी सरिता रानी निवासी गोबिंद नयागांव ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। उसे जीएमएसएच सेक्टर-16 चंडीगढ़ ले जाया गया है। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहां पुलिस को मृतक सरिता के पिता टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट चंडीगढ़ से रिटायर्ड मोहन लाल ने अपने बयान दर्ज करवाए। उन्होंने बयान में कहा था कि उनकी 32 वर्षीय छोटी बेटी सरिता की 20 अप्रैल, 2018 को किशोर कुमार के साथ शादी हुई थी। उनकी बेटी वकील के पास टाइपिस्ट की नौकरी करती थी। उनका दामाद ऑटो चालक था लेकिन शादी के बाद उसने ऑटो चलाना बंद कर दिया था। वह बेरोजगार की तरह घर पर रहता था। उसका पति उनकी बेटी से ऑटो की मरम्मत के लिए 30 हजार रुपये मांगता था। उसके पिता ने पैसों का बंदोबस्त करने के लिए बेटी से समय मांगा था। लेकिन उसका ससुराल परिवार सरिता पर दबाव बना रहा था। उसकी बेटी सरिता अपने पति की प्रताड़ना से तंग आकर डिप्रेेशन में चली गई थी। इस कारण 9 दिसंबर, 2018 को सुबह सवा बजे उसने पति से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। उनकी शिकायत पर उनके दामाद किशोर कुमार के खिलाफ नयागांव थाने में आईपीसी की धारा 304बी के तहत मामला दर्ज हुआ था। यह मामला अदालत में विचाराधीन था।
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