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Mohali News: देरी पर रेरा सख्त, ओमैक्से को 54 लाख ब्याज और मासिक मुआवजा देने का आदेश

Thu, 07 May 2026 12:21 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 07 May 2026 12:21 AM IST
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RERA cracks down on delay, orders Omaxe to pay Rs 54 lakh interest and monthly compensation
मोहाली। पंजाब में रियल एस्टेट परियोजनाओं में देरी को लेकर रेरा पंजाब ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अथॉरिटी ने ओमैक्से न्यू चंडीगढ़ एक्सटेंशन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड होमबायर्स को 54.27 लाख रुपये बतौर ब्याज देने और कब्जा मिलने तक हर महीने 63,105 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
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यह आदेश कबीर चौहान और बृंद्रा चौहान बनाम ओमैक्से कंपनी के मामले में दिया गया। मामले की पैरवी एडवोकेट एम शहनवाज खान ने की। रेरा के इस फैसले से साफ हो गया है कि परियोजनाओं में देरी को लेकर अब बिल्डरों की जवाबदेही तय की जाएगी और खरीदारों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी।
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अथॉरिटी के निर्देश के अनुसार डेवलपर को अब तक का कुल 54,27,049 रुपये ब्याज अदा करना होगा। साथ ही जब तक खरीदारों को वैध ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के साथ पजेशन का वैध प्रस्ताव नहीं दिया जाता तब तक हर महीने 63,105 रुपये का ब्याज देना जारी रहेगा। रेरा ने डेवलपर को जल्द से जल्द फिजिकल पजेशन सौंपने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं अन्यथा मासिक देनदारी लगातार बढ़ती रहेगी।
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इस मामले में कंपनी की ओर से दी गई ‘फोर्स मेज्योर’ यानी कोविड-19 के कारण देरी की दलील को भी अथॉरिटी ने खारिज कर दिया। रेरा ने स्पष्ट किया कि महामारी को आधार बनाकर इस मामले में कोई राहत नहीं दी जा सकती।


एडवोकेट शहनवाज खान ने फैसले को होमबायर्स के लिए बड़ी राहत बताया। उनका कहना है कि यह आदेश लंबे समय से देरी झेल रहे खरीदारों को न्याय दिलाने की दिशा में अहम कदम है और इससे रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी।
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