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पीटीसी चैनल के एमडी की जमानत याचिका खारिज
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मोहाली। यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार हुए पीटीसी पंजाबी चैनल के प्रबंध निदेशक (एमडी) रबिंदर नारायण की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज करने के साथ 25 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी रबिंदर नारायण ने अपने वकील के माध्यम से जमानत याचिका लगाई थी। जिसका पुलिस के वकीलों ने कड़ा विरोध किया।
पीटीसी पंजाबी चैनल के एमडी रबिंदर नारायण ने अपने वकील एचएस धनोआ व अर्शदीप सिंह के माध्यम से सोमवार को अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। आरोपी के वकीलों ने अदालत को बताया कि पुलिस ने एक महिला के बयान पर पीटीसी पंजाबी चैनल के प्रबंध निदेशक रबिंदर नारायण सहित कई लोगों खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में अभी तक एमडी रबिंदर नारायण को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी को पहले 2 दिन, फिर 3 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। लेकिन पुलिस अधिकारियों को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि इस मामले में रबिंदर नारायण की कोई भूमिका है। इसलिए अदालत से गुजारिश है कि उन्हें जमानत देकर रिहा किया जाए।
पुलिस ओर से पेश हुए वकीलों ने जमानत याचिका का विरोध किया। अदालत को पुलिस के वकीलों ने बताया कि पंजाबी चैनल के एमडी रबिंदर नारायण पर महिला ने यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में अभी कई खुलासे होने हैं। इस मामले में नामजद अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी होनी है। ऐसे में जमानत मिलने से केस कमजोर हो सकता है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी और न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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पीटीसी पंजाबी चैनल की ओर से इंडस्ट्रियल एरिया फेज-8 स्थित ऑफिस में मिस पंजाबण मेगा ऑडिशन में लड़कियों को चुना गया। इसके बाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए लड़कियों को 10 मार्च को बुलाया गया। सभी प्रतिभागियों को चैनल प्रबंधक की तरफ से एक निजी होटल में ठहराया गया, जहां देर रात 11 बजे तक शो की रिहर्सल चली। इस दौरान शो का हिस्सा बनने वाली एक लड़की ने चैनल प्रबंधक पर अश्लील हरकत करने और बंधक बनाने के आरोप लगा दिए। इसके बाद पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पीड़ित लड़की को 15 मार्च को होटल से बाहर निकाला गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पीटीसी पंजाबी चैनल के प्रबंध निदेशक (एमडी) रबिंदर नारायण, असिस्टेंट डायरेक्टर निहारिका जैन, नैंसी घुम्मन और लक्ष्मण समेत 25 अज्ञात खिलाफ के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 342, 343, 354-ए, 354-बी, 354-सी, 328, 420, 120-बी के तहत मामला दर्ज कर गुरूग्राम से चैनल के एमडी रबिंदर नारायण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
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पीटीसी पंजाबी चैनल के एमडी रबिंदर नारायण ने अपने वकील एचएस धनोआ व अर्शदीप सिंह के माध्यम से सोमवार को अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। आरोपी के वकीलों ने अदालत को बताया कि पुलिस ने एक महिला के बयान पर पीटीसी पंजाबी चैनल के प्रबंध निदेशक रबिंदर नारायण सहित कई लोगों खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में अभी तक एमडी रबिंदर नारायण को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी को पहले 2 दिन, फिर 3 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। लेकिन पुलिस अधिकारियों को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि इस मामले में रबिंदर नारायण की कोई भूमिका है। इसलिए अदालत से गुजारिश है कि उन्हें जमानत देकर रिहा किया जाए।
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पुलिस ओर से पेश हुए वकीलों ने जमानत याचिका का विरोध किया। अदालत को पुलिस के वकीलों ने बताया कि पंजाबी चैनल के एमडी रबिंदर नारायण पर महिला ने यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में अभी कई खुलासे होने हैं। इस मामले में नामजद अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी होनी है। ऐसे में जमानत मिलने से केस कमजोर हो सकता है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी और न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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पीटीसी पंजाबी चैनल की ओर से इंडस्ट्रियल एरिया फेज-8 स्थित ऑफिस में मिस पंजाबण मेगा ऑडिशन में लड़कियों को चुना गया। इसके बाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए लड़कियों को 10 मार्च को बुलाया गया। सभी प्रतिभागियों को चैनल प्रबंधक की तरफ से एक निजी होटल में ठहराया गया, जहां देर रात 11 बजे तक शो की रिहर्सल चली। इस दौरान शो का हिस्सा बनने वाली एक लड़की ने चैनल प्रबंधक पर अश्लील हरकत करने और बंधक बनाने के आरोप लगा दिए। इसके बाद पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पीड़ित लड़की को 15 मार्च को होटल से बाहर निकाला गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पीटीसी पंजाबी चैनल के प्रबंध निदेशक (एमडी) रबिंदर नारायण, असिस्टेंट डायरेक्टर निहारिका जैन, नैंसी घुम्मन और लक्ष्मण समेत 25 अज्ञात खिलाफ के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 342, 343, 354-ए, 354-बी, 354-सी, 328, 420, 120-बी के तहत मामला दर्ज कर गुरूग्राम से चैनल के एमडी रबिंदर नारायण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।