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पुराने खत्म हो चुके लाइसेंस अब नहीं होंगे रिन्यू, नए सिरे से देना होगा आवेदन

Thu, 09 Dec 2021 02:09 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Thu, 09 Dec 2021 02:09 AM IST
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Old expired licenses will no longer be renewed, applications will have to be given afresh
पुराने खत्म हो चुके लाइसेंस अब नहीं होंगे रिन्यू, नए सिरे से देना होगा आवेदन
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-30 नवंबर को खत्म हुई कोविड काल में मिली एक्सटेंशन
संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। जिले में लोग अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं करवा सकेंगे और लाइसेंस एक्सपायर होने की सूरत में लोगों को विभाग की ओर से लाइसेंस रिन्यू को लेकर जो समय सीमा दी थी, वो 30 नवंबर को खत्म हो गई। अब अगर कोई व्यक्ति अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहता हैं तो उसे विभाग के पोर्टल पर नए सिरे से आवेदन करना होगा। यह जानकारी आरटीए में तैनात एसओ दर्शन सिंह भाटिया ने ‘अमर उजाला’ के साथ साझा की है। उनका कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए व्यक्ति को एजेंटों के पास जाने की जरूरत नहीं, बल्कि विभाग की ओर से बनाए पोर्टल पर आवेदन करके बनवा सकता है।
जानकारी के मुताबिक, परिवहन विभाग की ओर से जारी होने वाले वाले ड्राइविंग लाइसेंस की समय सीमा 20 साल होती है और बीस वर्ष पूरे होने के बाद व्यक्ति को लाइसेंस को आगे जारी रखने के लिए संबंधित विभाग के पास आवेदन देकर इसको रिन्यू करवाना होता है। मार्च 2020 में कोरोना वायरस की दस्तक के बाद देश के अंदर पैदा हुई स्थिति के बाद लॉकडाउन लगा दिया और इसके साथ ही लोगों को अपने कार्यों को लेकर सरकारी दफ्तरों में जाने पर भी रोक लगा दी गई। जिसका असर यह हुआ कि लाइसेंसों की समय सीमा समाप्त होने के बाद लोगों ने सरकारी दफ्तरों में नहीं जा सकें और कुछ लोगों ने आनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन करके लाइसेंस रिन्यू करवा लिए। लेकिन अधिकतर लोग ऐसे थे जो कम्प्यूटर की जानकारी न होने के चलते लाइसेंस रिन्यू करवाने से वंचित हो गए।
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एक साल की दी एक्सटेंशन
जानकारी के मुताबिक कोविड काल के दौरान लाइसेंस रिन्यू करवाने से वंचित रहने वाले लोगों की परेशानियों को देखते हुए परिवहन विभाग की तरफ से एक फैसला लिया गया है। इसके तहत लोगों को लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए एक साल की मोहलत प्रदान की गई। जबकि यह मोहलत नवंबर 2021 तक प्रदान की गई, जो 30 नवंबर को समाप्त हो गई और एक दिसंबर से लोग अपने पुराने लाइसेंस को रिन्यू करवाने को लेकर दफ्तर में अधिकारियों के पास चक्कर काट रहे हैं। लेकिन उन्हें निराशा ही मिल रही है।
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नए सिरे से करें आवेदन
विभाग की ओर से लाइसेंस रिन्यू को लेकर एक्सटेंशन की समय सीमा नवंबर में खत्म हो चुकी है और अब पुराने लाइसेंसों रिन्यू नहीं किया जाएगा। व्यक्ति अब नए सिरे से विभाग के पोर्टल पर आवेदन देकर लाइसेंस बनवा सकता है।
-दर्शन सिंह भाटिया, सेक्शन ऑफिसर, आरटीए, मोहाली।
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