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शिवालिक की पहाड़ियों में अतिक्रमण: जहां एक पेड़ नहीं कट सकता था, वहां बना डाले आलीशान अवैध फार्म हाउस
Sat, 17 Dec 2022 12:27 PM IST
निवेदिता वर्मा
वेद शर्मा, संवाद न्यूज एजेंसी, नयागांव (मोहाली)
वेद शर्मा, संवाद न्यूज एजेंसी, नयागांव (मोहाली)
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 17 Dec 2022 12:27 PM IST
सार
शिवालिक की पहाड़ियों में अवैध रूप से बने फार्म हाउसों पर गमाडा ने भी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। गमाडा ने ऐसे करीब 50 फार्म हाउस मालिकों को नोटिस भेजा है क्योंकि नगर काउंसिल या ग्राम पंचायत की हद से बाहर पक्का निर्माण करने के लिए गमाडा से अनुमति लेनी पड़ती है।
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शिवालिक की पहाड़ियों में बने फार्म हाउस।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।
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विस्तार
शिवालिक की पहाड़ियों के बीच जिस इलाके में वन विभाग के एक भी पेड़ को नहीं काटा जा सकता था वहां रसूखदारों ने जमीन को समतल कर अवैध रूप से आलीशान फार्म हाउस खड़े कर दिए। यही नहीं, कई फार्म हाउसों की होटलों की तरह ऑनलाइन बुकिंग की जाती है। इसके लिए बाकायदा वेबसाइट पर इनका विज्ञापन दिया जाता है। पंजाब की पुरानी सरकार में में इन्हें बाकायदा बिजली-पानी के कनेक्शन दिए गए लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार के गठन के बाद से इन पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है।
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शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर करीब दो किलोमीटर तक दोनों तरफ कई अवैध फार्म हाउस बने हुए हैं। प्रकृति की खूबसूरती का नजारा लेने के लिए राजनेताओं और नौकरशाहों की मिलीभगत का यह एक जीता-जागता सबूत है। यही नहीं गांव कसौली के पास शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर ऐसे फार्म हाउसों का एक अलग ही साम्राज्य है।
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पंजाब सरकार के नए आदेशों के अनुसार, छोटे-छोटे मकान बनाने वाले लोगों को बिजली-पानी के मीटर के लिए धक्के काटने पड़ते हैं क्योंकि मीटर कनेक्शन लेने के लिए नगर काउंसिल या ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाणपत्र जरूरी होता है लेकिन इस इलाके में बने फार्म हाउसों को मीटर कनेक्शन के अलावा अलग-अलग फार्म हाउस के लिए कई जगह अलग-अलग ट्रांसफार्मर भी लगाए गए हैं।
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गमाडा ने भी 50 फार्म हाउस मालिकों को भेजा नोटिस, कार्रवाई की तैयारी
गमाडा के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, शिवालिक की पहाड़ियों में अवैध रूप से बने फार्म हाउसों पर गमाडा ने भी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। गमाडा ने ऐसे करीब 50 फार्म हाउस मालिकों को नोटिस भेजा है क्योंकि नगर काउंसिल या ग्राम पंचायत की हद से बाहर पक्का निर्माण करने के लिए गमाडा से अनुमति लेनी पड़ती है। कुछ फार्म हाउस गमाडा की अनुमति के बिना ही बने हुए हैं। जल्द ही गमाडा की टीम ऐसे फार्म हाउसों पर कार्रवाई कर सकती है।
फार्म हाउसों को बिजली कनेक्शन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक दिए गए हैं। यह बिजली कनेक्शन अस्थायी हैं। जिन लोगों को कनेक्शन दिए हैं, उनसे एफिडेविट भी लिया गया है कि अगर सरकार उनका बिजली कनेक्शन काटती है तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। - संदीप नागपाल, एसडीओ, बिजली बोर्ड मुल्लांपुर
इलाके में बने अवैध फार्म हाउसों की सूची तैयार की जा रही है। करीब 50 फार्म हाउस मालिकों को नोटिस भेजा गया है। जल्द ही इसकी जांच पूरी कर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - अमनदीप चौधरी, जेई गमाडा