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हेरोइन तस्करों को अदालत ने सुनाई सजा

Fri, 06 Sep 2019 01:57 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 06 Sep 2019 01:57 AM IST
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court sent two drug padlers to jail
मोहाली। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) द्वारा गत वर्ष हेरोइन समेत पकड़े दो लोगों को जिला अदालत ने वीरवार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। दोषी निशीकांत को अदालत ने 3 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि दूसरे दोषी चिराग सूद को 2 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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जानकारी के मुताबिक एसटीएफ ने 4 मई 2018 को 160 ग्राम हेरोइन सहित निशीकांत निवासी फेज-2 मोहाली व चिराग सूद निवासी शिमला (हिमाचल प्रदेश) को गिरफ्तार किया था। चिराग सूद उस समय एक यूनिवर्सिटी से बैचुलर-इन-टूरिजम एडमिनिस्ट्रेशन के पांचवें समेस्टर की पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता की मौत हो चुकी है और वह पिता की मौत के बाद नशे मेें पड़ गया था। नशा पूर्ति के लिए उसकी दोस्ती मोहाली के फेज-4 निवासी निशीकांत से हो गई जो मोहाली में बिजनेस करता था। एसटीएफ की टीम ने दोनों को एयरपोर्ट रोड पर नाकेबंदी करके एक सिल्वर रंग की हिमाचल प्रदेश नंबर स्विफ्ट कार समेत काबू किया था। तलाशी के दौरान निशीकांत से 100 ग्राम हेरोइन और चिराग सूद से 60 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। दोनों के खिलाफ एसटीएफ पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
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