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Mohali News: रेडिसन होटल पर उपभोक्ता आयोग ने लगाया दस हजार रुपये का हर्जाना

Sat, 17 Oct 2026 02:30 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:30 AM IST
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Consumer Commission imposes a penalty of ten thousand rupees on Radisson Hotel
एसी खराब रहने पर आयोग ने होटल की सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार को स्वीकार किया
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संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। बठिंडा के कंट्री इन एंड सुइट्स बाय रेडिसन होटल को उपभोक्ता आयोग ने दस हजार रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है। यह आदेश होटल में ग्राहकों को पूरी रात एसी खराब होने के कारण हुई परेशानी के मामले में दिया गया। आयोग ने होटल की सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार को स्वीकार किया है। एयरपोर्ट सिटी, डेराबस्सी निवासी कुलवीर सिंह कौड़ा और संगरूर के कुलविंदर सिंह ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने 17 मई 2022 को परिवार के साथ होटल में कमरे बुक किए थे। रात करीब 11:55 बजे एसी चलाने पर भी कमरों में ठंडक नहीं हुई। शिकायत के बावजूद दो घंटे तक कोई राहत नहीं मिली। गर्मी के कारण रात भर सोना मुश्किल हो गया। सुबह करीब पांच बजे कर्मचारी एसी ठीक करने पहुंचा, लेकिन खराबी का कारण नहीं बता सका।
मुआवजे की मांग और भुगतान का प्रमाण
शिकायतकर्ताओं ने बुकिंग के 18 हजार रुपये वापस करने की मांग की थी। इसके अलावा, मानसिक परेशानी के लिए एक लाख रुपये और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए 33 हजार रुपये मांगे गए थे। आयोग ने रिकॉर्ड पर पेश किए गए दो बिलों की जांच की। इनमें कमरा नंबर 810 का बिल आठ हजार रुपये और कमरा नंबर 814 का बिल पांच हजार रुपये का था। इस तरह कुल 13 हजार रुपये के भुगतान का दस्तावेजी प्रमाण मिला। तीसरे कमरे का बिल पेश नहीं किया गया था।
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आयोग ने यह दिया फैसला
शिकायतकर्ताओं ने 25 मई 2022 को ईमेल और 30 मई को कानूनी नोटिस के जरिये होटल प्रबंधन को घटना की जानकारी दी थी। होटल की ओर से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद आयोग ने एकतरफा कार्रवाई की। आयोग ने घटना से संबंधित वीडियो, शिकायतकर्ताओं के हलफनामों और अन्य साक्ष्यों पर विचार किया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होटल की सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार पाया गया। उपभोक्ता आयोग ने शिकायत आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए होटल को मानसिक परेशानी, खज्जल-ख्वारी और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए कुल दस हजार रुपये एकमुश्त देने का आदेश दिया।
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