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हाईकोर्ट के आदेश पर सोनू सेठी से ढाबे का कब्जा छुड़वाया

Wed, 10 Apr 2019 01:41 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 10 Apr 2019 01:41 AM IST
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हाईकोर्ट के आदेश पर सोनू सेठी से ढाबे का कब्जा छुड़वाया
जीरकपुर। जीरकपुर-अंबाला रोड पर वर्ष 2008 से समाजसेवी व स्वच्छ भारत अभियान जीरकपुर के ब्रांड अंबेेस्डर सोनू सेठी द्वारा चलाए जा रहे सेठी ढाबे पर किए कब्जे को हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बुधवार को खाली करवाया। जमीन मालिक नौनिहाल सिंह सोढी ने वर्ष 2008 में सोनू सेठी को यह जगह किराए पर दी थी। उसके बाद सोनू ने यहां अपना ढाबा बनाया और बिजनेस करने लगा। इसमें नौनिहाल सिंह ने भी उसका साथ दिया था। इसके बाद सोनू सेठी ने इसी सड़क पर एक ढाबा डेराबस्सी में व एक दप्पर में खोल लिया था और वे खुद समाजसेवा के कार्यों में जुट गया। वर्ष 2013 में किराए को लेकर नौनिहाल सिंह और सोनू सेठी के बीच विवाद चल पड़ा। सोनू सेठी ने उक्त जगह पर कब्जा कर लिया और कोर्ट से स्टे हासिल कर लिया। इसके बाद नौनिहाल को भी कब्जा लेने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। निचली अदालत से हाईकोर्ट तक चले इस केस में हाईकोर्ट ने जगह के मालिक नौनिहाल सिंह के हक में फैसला सुनाया और डीसी व एसएसपी को कब्जा दिलवाने के आदेश दिए। इस पर पुलिस व अदालत द्वारा भेजे गए दो अधिकारियों की मौजूदगी में सोनू सेठी से ढाबे का कब्जा छुड़वा कर नौनिहाल सिंह को दिलवाया गया।
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