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पति के कत्ल के दोष में पत्नी व उसके प्रेमी दोषी करार

Fri, 18 Jul 2014 10:47 PM IST
अमर उजाला, बठिंडा
अमर उजाला, बठिंडा Updated Fri, 18 Jul 2014 10:47 PM IST
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नाजायज संबंधों में बाधक बने पति की हत्या करवाने की आरोपी पत्नी तथा वारदात में उसका साथ देने वाले होटल के गेट कीपर को अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया है।
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आरोपियों को सजा शनिवार को सजा सुनाई जाएगी। मामले में मुख्य आरोपी होटल मैनेजर विनोद सक्सेना अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

नछतर सिंह निवासी संगत कलां ने 1 दिसंबर, 2012 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका भाई गीतन सिंह आर्मी से रिटायर्ड फौजी है। वह थर्मल बठिंडा में बतौर सिक्योरिटी गार्ड था का विवाह परमजीत कौर निवासी मोगा से हुई थी। शादी के बाद गीतन के यहां एक लड़का तथा एक लड़की ने जन्म लिया।
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शादी के कुछ समय बाद परमजीत मॉडल टाउन फेज-1 में बंसत प्लाजा होटल में रिसेप्शनिस्ट काम करने लगी। इसी दौरान उसके होटल मैनेजर विनोद कुमार सक्सेना तथा होटल में ही गेट कीपर के तौर पर काम करने वाले जगसीर सिंह के साथ अवैध संबंध स्थापित हो गए। गीतन ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन परमजीत नहीं मानी।
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प्रेम संबंधों में बाधक बन रहे गीतन को रास्ते से हटाने के लिये परमजीत, जगसीर तथा होटल मैनेजर विनोद सक्सेना ने एक योजना बनाई। वे गीतन को शराब पिलाने के बहाने होटल के अंदर ले गए। जहां करीब दो दिन तक उसे होटल में रखने के बाद 29 दिसंबर 2011 को जगसीर तथा होटल मैनेजर विनोद ने मिलकर गीतन की हत्या कर दी।

गीतन की हत्या करने के बाद उसकी लाश को बोरे में डालकर बाहर कहीं फेंक दिया गया। इसके बाद परमजीत ने थाना कैनाल में गीतन की गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। मामले की जांच के दौरान सच्चाई सामने आने पर 15 फरवरी 2012 को पुलिस ने जगसीर सिंह तथा परमजीत को गिरफ्तार उनके खिलाफ दर्ज कर लिया। 18 अप्रैल को गीतन की लाश संगत के पास खेतों से बरामद हो गई।


पुलिस ने आरोपियाें के खिलाफ जुर्म में बढ़ोतरी करते हुए उसमें धारा को और जोड़ दिया। मामले में मुख्य आरोपी होटल मैनेजर विनोद सक्सेना अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उक्त मामले में शुक्रवार को एडिशनल जिला एवं सेशन जज महिंद्र पाल सिंह पाहवा की अदालत ने जगसीर सिंह तथा परमजीत कौर को दोषी करार दिया है।
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