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Yoon Suk Yeol: दक्षिण कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति येओल पर शिकंजा, मार्शल लॉ मसले में हिरासत में लेने की तैयारी

Mon, 30 Dec 2024 08:31 AM IST
अभिषेक दीक्षित वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Mon, 30 Dec 2024 08:31 AM IST
सार

इससे पहले दक्षिण कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति के खिलाफ संवैधानिक अदालत ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। मामले पर अदालत ने कई सुनवाइयां कर ली हैं। इस बीच कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने अल्पकालिक मार्शल लॉ डिक्री पर पूछताछ के लिए येओल पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। 

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South Korea Authority Seeks Arrest Warrant against Ousted President Yoon Suk Yeol in Martial Law Probe
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति - फोटो : एएनआई

दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने अपदस्थ राष्ट्रपति यून सुक येओल पर शिकंजा और कसने की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों ने मार्शल लॉ जांच के तहत महाभियोग लगाए गए राष्ट्रपति यून सुक येओल को हिरासत में लेने के लिए वारंट मांगने की तैयारी शुरू कर दी है।



इससे पहले दक्षिण कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति के खिलाफ संवैधानिक अदालत ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। मामले पर अदालत ने कई सुनवाइयां कर ली हैं। इस बीच कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने अल्पकालिक मार्शल लॉ डिक्री पर पूछताछ के लिए येओल पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है।  

South Korea Authority Seeks Arrest Warrant against Ousted President Yoon Suk Yeol in Martial Law Probe
दक्षिण कोरिया में डर और भ्रम के छह घंटे। - फोटो : अमर उजाला

180 दिन के अंदर इस बारे में फैसला लेना है
कोर्ट को 180 दिन के अंदर इस बारे में फैसला लेना है कि यून को औपचारिक रूप से पद से हटाया जाए या नहीं। आसान शब्दों में संवैधानिक न्यायालय के पास यह तय करने के लिए 180 दिनों का समय है कि यून को राष्ट्रपति पद से हटाया जाए या उनकी शक्तियां बहाल की जाएं। यदि उन्हें पद से हटा दिया जाता है, तो उनके उत्तराधिकारी को चुनने के लिए 60 दिनों के भीतर राष्ट्रीय चुनाव कराना होगा। ऐसे में जांच अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या यून द्वारा सत्ता हथियाने की गलत कोशिश विद्रोह के समान थी।

South Korea Authority Seeks Arrest Warrant against Ousted President Yoon Suk Yeol in Martial Law Probe
दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू। - फोटो : ANI

कार्यवाहक राष्ट्रपति हान के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव पारित
इस बीच दक्षिण कोरिया की संसद में कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ भी महाभियोग का प्रस्ताव पारित हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति यून सूक योल की ओर से लगाए गए मार्शल लॉ समर्थन करने और योल के खिलाफ जांच को मंजूरी न देने पर विपक्षी दल ने संसद में यह प्रस्ताव पारित किया था। दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली के स्पीकर वू वोन-शिक ने कहा था कि प्रधानमंत्री हान डक-सू के महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। 192 सांसदों में से 192 ने महाभियोग के पक्ष में मतदान किया।

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यून सुक येओल - फोटो : एएनआई

क्या है मामला?
दक्षिण कोरिया में तीन दिसंबर की रात इमरजेंसी यानी मार्शल लॉ लगाने का एलान किया गया था। इसके विरोध में देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। विरोध के चलते आखिरकार महज कुछ घंटों के भीतर ही राष्ट्रपति को मार्शल लॉ समाप्त करना पड़ा था। इसे लेकर यून सुक येओल के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद उनको पद से हटा दिया गया था। उनके खिलाफ 204 वोट पड़े, जबकि उनके समर्थन में सिर्फ 85 वोट डाले गए। संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद उनकी शक्तियां तत्काल रूप से निलंबित हो गईं।

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Martial Law - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

क्या होता है मार्शल लॉ?
मार्शल लॉ एक विशेष स्थिति है, जिसमें सरकार किसी क्षेत्र में सैन्य बलों को प्रशासनिक और कानूनी नियंत्रण प्रदान करती है। यह व्यवस्था तब लागू की जाती है जब देश में गंभीर संकट, व्यापक अशांति, प्राकृतिक आपदा या बाहरी आक्रमण जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। मार्शल लॉ किसी पूरे देश में या किसी खास क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। इसे "सैनिक कानून" भी कहा जाता है। 

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